2 हजार रुपये का नोट बदलने के खिलाफ याचिका पर RBI नाराज, दिल्ली हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Written By नेहा दुबे | Updated: May 23, 2023, 05:43 PM IST

Delhi High Court on 2000 Note

RBI ने हाल ही में 2 हजार रुपये के नोट को चलन से बाहर करने का फैसला लिया है. आज से लोग बैंकों में बिना ID Proof के 2 हजार के नोट बदलने के लिए पहुंचने लगे हैं. वहीं कुछ लोगों ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका डाली है.

डीएनए हिंदी: अगर आपके पास 2 हजार रुपये का नोट है और बदलने की सोच रहे हैं तो घबराने की बिलकुल भी जरुरत नहीं है. अब आप 23 मई से लेकर 30 सितंबर तक कभी भी प्रति दिन 20,000 रुपये तक 2 हजार रुपये के नोट बदल सकेंगे. हालांकि RBI ने हाल ही में ग्राहकों से एक जानकारी साझा कि थी की किसी को 2 हजार रुपये के नोट को बदलने के लिए ID प्रूफ देने की जरुरत नहीं है. वहीं कुछ लोगों ने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी कि अगर सरकार वाकई में देश में कालाधन में कमी लाना चाहती है तो आईडी प्रूफ के बिना क्यों पैसे जमा करवा रही है?

आज दिल्ली हाईकोर्ट में इस याचिका पर आदेश आना था. इस दौरान RBI की तरफ से अधिवक्ता पराग त्रिपाठी ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि ऐसी याचिका पर भारी जुर्माना लगाते हुए इसे खारिज किया जाना चाहिए. पराग त्रिपाठी ने हवाला देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई निर्णयों में कहा है कि अदालतों का नीतिगत मामलों में हस्तक्षेप करना गलत है.

यह भी पढ़ें:  क्या बिना ID Proof के भी बदले जा सकते हैं 2 हजार रुपये के नोट? होईकोर्ट में आज होगा फैसला

इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा व न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने RBI की दलील सुनने के बाद कहा कि अदालत जल्द ही उचित निर्णय पारित करेगी.

वहीं याचिकाकर्ता अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर कर कहा कि RBI और SBI मनमाने तरीके से अधिसूचनाएं जारी करते हैं. यह बेहद तर्कहीन होती हैं और अनुच्छेद-14 का उल्लंघन करती हैं.

क्या सितंबर के बाद भी वैध रहेंगे 2 हजार के नोट?

RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में बयान में कहा कि अभी तक यह साफ़ नहीं है कि 30 सितंबर के बाद 2 हजार रुपये के नोटों का क्या होगा? 

एक तरफ दास ने कहा कि 30 सितंबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट क़ानूनी तौर पर वैधानिक रहेंगे. वहीं उसके आगे उन्होंने एक डाउट भी छोड़ दिया है. खैर आगे RBI क्या फैसला लेती है यह तो आने वाले समय में ही पता चल पायेगा.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.