डीएनए हिंदी: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने लेंडर की बिगड़ती वित्तीय स्थिति के मद्देनजर अहमदाबाद स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक पर कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें प्रति ग्राहक 50,000 रुपये की निकासी की सीमा भी शामिल है. केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा, 'निर्देशों' के रूप में लगाए गए प्रतिबंध 25 सितंबर, 2023 को कारोबार बंद होने के साथ प्रभावी हो गए हैं. प्रतिबंध छह महीने तक लागू रहेंगे.
निर्देशों के मुताबिक, आरबीआई की पूर्व मंजूरी के बिना बैंक कोई अनुदान नहीं दे सकता है या लोन रिन्यू नहीं कर सकता है, कोई निवेश नहीं कर सकता है, कोई देनदारी नहीं ले सकता है और नई जमा स्वीकार नहीं कर सकता है. आरबीआई ने कहा, ''विशेष रूप से, सभी बचत बैंक या चालू खातों या जमाकर्ता के किसी अन्य खाते में कुल शेष राशि में से 50,000 रुपये से अधिक की राशि निकालने की अनुमति नहीं दी जा सकती है...''
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इसमें यह भी कहा गया है कि पात्र जमाकर्ता जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम (DICGC) से अपनी जमा राशि की 5 लाख रुपये तक की जमा बीमा दावा राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे. आरबीआई ने कहा कि जमाकर्ता अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं. इसने यह भी कहा कि निर्देशों के जारी होने को आरबीआई द्वारा बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए.
उसने कहा, ''बैंक अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार होने तक प्रतिबंधों के साथ बैंकिंग कारोबार करना जारी रखेगा.'' रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि वह परिस्थितियों के आधार पर निर्देशों में संशोधन पर विचार कर सकता है.
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