डीएनए हिंदी : 12 अक्टूबर, 2023 को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.39 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. यह जुर्माना KYC (अपने ग्राहक को जानो) नियमों समेत कुछ प्रावधानों का पालन नहीं करने पर लगाया गया है.
आरबीआई के अनुसार, पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने भुगतान सेवाओं का लाभ उठाने वाली संस्थाओं के बारे में लाभार्थियों को नहीं पहचाना. इसके अलावा, बैंक ने दिन के अंत में अधिकतम शेष राशि में वृद्धि, बैंक में साइबर सुरक्षा ढांचे और असामान्य साइबर सुरक्षा घटनाओं की रिपोर्टिंग पर दिशानिर्देशों का भी उल्लंघन किया.
आरबीआई की इस कार्रवाई से ग्राहकों पर कोई सीधा असर नहीं पड़ने की संभावना है. हालांकि, यह कार्रवाई पेटीएम पेमेंट्स बैंक की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है. यह बैंक के लिए भी एक चेतावनी हो सकती है कि भविष्य में वह नियमों का पालन करने में लापरवाही न करे.
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यहां कुछ संभावित प्रभाव दिए गए हैं जो ग्राहकों पर पड़ सकते हैं:
- बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है.
- ग्राहक बैंक में नए खाते खोलने से हिचकिचा सकते हैं.
- बैंक की सेवाओं में देरी हो सकती है.
- पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने जुर्माने को स्वीकार किया है और कहा है कि वह भविष्य में नियमों का पालन करने के लिए कदम उठाएगा.
क्या इसका ग्राहकों पर पड़ेगा असर?
केंद्रीय बैंक के नियमों के मुताबिक जिस बैंक पर जुर्माना लगाया जाता है. उसका जुर्माना वहीं बैंक भरता है. इस दौरान बैंक के अकाउंट होल्डर कोई भी रकम नहीं भरते हैं.
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