डीएनए हिंदीः केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट (Central Motor Vehicle Act) को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है. केंद्र ने 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों पर स्क्रैपेज नीति (Scrappage Policy) लागू करने का फैसला किया है. ऐसा पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए किया जा रहा है. सरकार के इस फैसले के चलते 15 साल से पुराने सभी सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा.
सरकार का यह नया आदेश 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा. केंद्र, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश (Union Territory), नगर निगम (Municipal Corporation), राज्य परिवहन (State Transport) और सरकारी स्वायत्त संस्था वाले 15 साल पुराने सभी वाहनों को खत्म करना होगा. हालांकि, सेना के वाहन इसमें शामिल नहीं हैं.
जिन वाहनों का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण (15 वर्ष से अधिक) हो गया है, उन्हें भी रद्द माना जाएगा. ऐसे सभी पुराने वाहनों को एक पंजीकृत कबाड़ केंद्र में निस्तारित करना होगा.
गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में सड़क परिवहन मंत्रालय (Ministry of Road Transport) ने एक मसौदा जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि केंद्र और राज्य सरकारों (Central and State Governments) के 15 साल पुराने सभी वाहनों को कबाड़ करना होगा.
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