डीएनए हिंदी: फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की घोषणा हो चुकी है. अब केंद्र सरकार ने ITR को लेकर बड़ा बदलाव किया है. अब तक किसी भी तरीके से आय होने पर वरिष्ठ नागरिकों को भी इनकम टैक्स देना पड़ता था. लेकिन सरकार ने अब 75 वर्ष से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इसपर छूट दे दी है. दरअसल जिन वरिष्ठ नागरिकों को सिर्फ पेंशन और ब्याज से आय होती है उन्हें अब आयकर रिटर्न (Income Tax Return) भरने की जरुरत नहीं है.
यह ट्वीट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के ऑफिशियल अकाउंट पर किया गया है-
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