Stock Market: अब बेहतर लेनदेन के लिए पैन को आधार से जोड़ना होगा जरूरी, सेबी ने जारी किया नया आदेश

नेहा दुबे | Updated:Mar 08, 2023, 07:44 PM IST

SEBI Rules

SEBI Rules: सेबी ने शेयर मार्केट के निवेशकों को अपने पैन और आधार को लिंक करने का आदेश दे दिया है.

डीएनए हिंदी: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने सभी निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन (PAN) को अपने आधार नंबर ( Aadhaar Number) से जोड़ने के लिए कहा है. सेबी (SEBI) ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर गैर-केवाईसी (KYC) अनुपालन माना जाएगा और स्थायी खाता संख्या (PAN) और आधार के लिंक होने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध हो सकता है.

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने मार्च 2022 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत किसी व्यक्ति को आवंटित पैन 31 मार्च, 2023 तक आधार से लिंक नहीं होने पर इनएक्टिव हो जाएगा और कर अधिनियम, 1961, पैन प्रस्तुत नहीं करने, सूचित करने या उद्धृत करने के लिए आय के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा.

सेबी न कहा, "चूंकि PAN प्रमुख पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए KYC आवश्यकताओं का हिस्सा है, सभी सेबी पंजीकृत संस्थाओं और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस (MIIs) को सभी प्रतिभागियों के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है."

सेबी ने कहा, "सभी मौजूदा निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए 31 मार्च, 2023 से पहले अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ना सुनिश्चित करना आवश्यक है."

आयकर अधिनियम (Income-Tax Act) के प्रावधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाते हैं जिसे पैन आवंटित किया गया है कि वह निर्धारित अथॉरिटी को अपना आधार नंबर सूचित करे ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके. यह अधिसूचित तिथि को या उससे पहले किया जाना आवश्यक है जिसके विफल होने पर पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा.

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