Real Estate में निवेश करने पर Tax में मिलते हैं ये लाभ, यहां जानें कैसे बढ़ायें अपनी आमदनी

Written By नेहा दुबे | Updated: Nov 14, 2023, 04:07 PM IST

Real Estate में अक्सर निवेश करने पर निवेश में बढ़ोतरी होती है. इसपर टैक्स में छूट भी मिलता है.

डीएनए हिंदी: रियल एस्टेट (Real Estate) में निवेश का सबसे महत्वपूर्ण वित्तीय लाभ निवेशकों को मिलने वाला अनुकूल टैक्स लाभ है. रियल एस्टेट निवेशक विभिन्न कर विधियों का उपयोग करके अपनी टैक्स देनदारी को कम कर सकते हैं और अपनी आय का अधिक हिस्सा रख सकते हैं. यहां हम रियल एस्टेट निवेश के कुछ मुख्य टैक्स लाभों पर नज़र डालेंगे और कैसे बुद्धिमान निवेशक संपत्ति के स्वामित्व के माध्यम से धन बनाते हुए अपने वित्तीय रिटर्न को बढ़ा सकते हैं.

टैक्स कटौती रियल एस्टेट में निवेश के प्रमुख लाभों में से एक है. बंधक ब्याज, संपत्ति कर, बीमा, रखरखाव शुल्क और मूल्यह्रास ऐसे खर्च हैं जो संपत्ति के मालिक अपनी निवेश संपत्तियों के स्वामित्व और प्रबंधन के दौरान कटौती कर सकते हैं.

मोतिया ग्रुप के निदेशक, एलसी मित्तल ने कहा, “ये कटौतियां संपत्ति के संचालन, प्रबंधन और रखरखाव से सीधे जुड़े कई खर्चों को कवर करती हैं, जिनमें संपत्ति कर, बीमा, बंधक ब्याज, संपत्ति प्रबंधन शुल्क, भवन के रखरखाव और मरम्मत में शामिल लागत और शामिल हैं.

उन्होंने कहा कि निवेशक अपनी टैक्स योग्य आय से संपत्ति के मूल्यह्रास में कटौती कर सकते हैं, जो समय के साथ इमारतों की प्राकृतिक टूट-फूट को दर्शाता है.

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उन्होंने कहा कि मूल्यह्रास विशेष रूप से मूल्यवान है क्योंकि यह निवेशकों को समय के साथ संपत्ति के मूल्य का एक हिस्सा काटने की अनुमति देता है, भले ही बाजार बढ़ रहा हो.

टैक्स क्रेडिट का उपयोग रियल एस्टेट निवेशकों द्वारा भी किया जा सकता है. कुछ परियोजनाएं, जैसे ऐतिहासिक संरक्षण या कम आय वाले आवास, टैक्स क्रेडिट के लिए पात्र हैं, जो टैक्स देनदारी को काफी हद तक कम कर सकते हैं. ये क्रेडिट सीधे निवेशक के टैक्स के बोझ को कम करते हैं, जिससे वे अपने टैक्स के बाद हुए लाभ को अनुकूलित करने के इच्छुक व्यक्तियों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन जाते हैं.

एडोर ग्रुप (Adore Group) के सह-संस्थापक और निदेशक जेताश गुप्ता ने बताया कि किराये की संपत्तियों के स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन से जुड़े विभिन्न खर्चों में कटौती करने का अवसर एक बड़ा फायदा है.

उन्होंने कहा कि इन कटौतियों में बंधक ब्याज, संपत्ति कर, परिचालन व्यय और मूल्यह्रास शामिल हैं, जो टैक्स योग्य आय को काफी कम कर देते हैं.

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