इन सीनियर सिटीजंस को नवंबर 2022 में जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की नहीं है जरुरत

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Oct 10, 2022, 06:25 PM IST

ईपीएफओ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के अनुसार, "ध्यान दें EPS'95 पेंशनर्स, जीवन प्रमाण पत्र 12 महीने के लिए वैध है".

डीएनए हिंदी: सरकारी पेंशनर्स के लिए एनुअल लाइफ सर्टिफिकेट (या जीवन प्रमाण पत्र) जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर, 2022 है. हालांकि, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से पेंशन प्राप्त करने वाले प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की अंतिम तिथि अलग है  ईपीएफओ के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट के अनुसार, "ध्यान दें EPS'95 पेंशनर्स, जीवन प्रमाण पत्र 12 महीने के लिए वैध है". एक अन्य ट्वीट में इसने कहा, "EPS'95 पेंशनर्स अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा."

 

 

12 महीने के लिए वैध है प्रमाण पत्र 
ट्वीट के अनुसार, जिन लोगों की पेंशन एक साल से कम समय पहले शुरू हुई थी या आपने इसे दिसंबर 2021 में या उसके बाद जमा किया है ईपीएस 95 के तहत ऐसे पेंशनर्स को नवंबर 2022 में जीवन प्रमाण जमा करने की आवश्यकता नहीं है. जीवन प्रमाण पत्र पिछले जमा करने की तारीख से 12 महीने के लिए वैध है. पिछले जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की तारीख से 12 महीने की समाप्ति पर या उससे पहले जीवन प्रमाण पत्र जमा करें.

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क्या था 2019 का नोटिफिकेशन 
दिसंबर 2019 में जारी जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के संबंध में ईपीएफओ के एक नोटिफिकेशन के अनुसार, "प्रत्येक वर्ष नवंबर के महीने में कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 पेंशनर्स द्वारा जीवन प्रमाण पत्र या जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है. ताकि पता चल सके कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है या नहीं. अगर पेंशनर जीवन प्रमाण पत्र/जीवन प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पता है तो उसकी पेंशन बंद कर दी जाएगी. साधारण भाषा में समझने का प्रयास करें तो एक ईपीएस 1995 पेंशनर्स के रूप में, यदि आपने अपना वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र 25 नवंबर, 2021 को जमा किया था, तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपना जीवन प्रमाण पत्र 25 नवंबर, 2022 तक जमा करें. यदि आप इस समय सीमा तक इसे जमा नहीं करते हैं तो आपको दिसंबर 2022 से पेंशन भुगतान मिलना बंद हो जाएगा.

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