Train Journey Rules: ट्रेन में केवल इतना सामान ले जाने की है छूट वरना लगेगा बड़ा जुर्माना

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 06, 2022, 09:36 PM IST

Indian Railways में यात्रा करने वाले लोगों को ट्रेन में एक निश्चित वजन तक का ही सामान ले जाना होगा. वहीं नियम से ज्यादा होने पर उन पर तगड़ा जुर्माना लगेगा.

डीएनए हिंदी: भारतीय रेलवे (Indian Railway)  को आम जनता के लिए एक सबसे सहज यातायात का साधन माना जाता है. ऐसे में लोग इसके जरिए लंबी दूरी की यात्राएं भी करतें हैं. ऐसे में लोगों के पास बड़ी मात्रा में सामान भी होता है. इसके चलते कई बार दूसरे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिसके चलते लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या ट्रेन में सामान की कोई सीमा नहीं है? जैसे हवाई जहाज में होती है. हालांकि इस सवाल का सीधा सा जवाब यह है कि बिल्कुल ट्रेन में भी यात्रियों को एक निश्चित सामान ले जाने की छूट होती है. 

दरअसल, हवाई जहाज की तरह की रेल यात्रा के दौरान भी आप एक तय सीमा तक की सामान अपने साथ लेकर जा सकते हैं. अगर सामान का वजन इस सीमा से बाहर होता है तो आपको ब्रेक वैन बुक कराना होगा. इस नियम का पालन नहीं करने पर रेलवे भारी जुर्माना लगा सकता है. हालांकि नियम के तहत प्रति व्यक्ति सामान का वजन जितना निर्धारित है उतना सामान अकेले किसी के लिए लेकर सफर करना भी काफी बड़ी चुनौती होगी. इसलिए सामान को लेकर कम ही बार किसी पर जुर्माना लगाया जाता है.

श्रेणी के अनुसार है सीमा 

गौरतलब है कि हर श्रेणी के यात्रियों के लिए वजन की सीमा अलगफर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहा यात्री 70 किलोग्राम तक वजन का सामान अपने साथ मुफ्त में लेकर यात्रा कर सकता है. वहीं एसी सेकेंड क्लास से लिए यह सीमा 50 किलोग्राम है. इसके अलावा थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में सफर कर रहे यात्री को 40 किलोग्राम तक सामान मुफ्त में अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाती है. इससे ज्यादा होने पर लोगों के खिलाफ जुर्माना लग सकता है. 

वहीं सेकेंड क्लास में यात्रा करने वाला व्यक्ति अपने साथ 35 किलोग्राम तक का सामान लेकर यात्रा कर सकता है. खास बात यह है कि कोई भी सामान या जिस भी चीज में वह पैक्ड है उसका डाइमेंशन लंबाई, मोटाई और चौड़ाई 100CM× 60CM× 25CM होनी चाहिए. इससे बड़े सामान के लिए यात्री को ब्रेक वैन बुक कराना होगा.

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नहीं बदलेगा कोई नाम

इसको लेकर जून में खबरें आईं थीं कि रेलवे ने लगेज नियमों में बदलाव किया है. वहीं इस अफवाह का रेलवे ने खंडन किया था. रेल मंत्रालय ने ट्वीट किया था कि भारतीय रेल द्वारा इस संदर्भ में कोई सर्कुलर नहीं जारी किया गया है. रेल मंत्रालय के अनुसार वर्तमान नीति काफी पुरानी है और 10 वर्षों से भी अधिक समय से प्रभावी है और फिर इसे बदलने का कोई  इरादा भी नहीं है.

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