UIDAI: आधार कार्ड की अब और भी ज्यादा बढ़ी ताकत, SEBI ने जारी की e-KYC लिस्ट

नेहा दुबे | Updated:Feb 09, 2023, 01:02 PM IST

SEBI Update

SEBI ने 30 संस्थानों की लिस्ट जारी की है. जिन्हें e-KYC करवाना जरूरी है.

डीएनए हिंदी: भारतीय सुरक्षा और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने आधार कार्ड को अब और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है. बाजार नियामक ने 30 संस्थानों की लिस्ट जारी की है जो e-KYC के लिए यूनिक आईडी नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये संस्थान वित्तीय सेवाओं से जुड़े हुए हैं. अब ये निकाय अलग-अलग उद्देश्यों के लिए आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह निर्णय आठ एजेंसियों को लिस्ट करने के दो साल बाद आया है जो UIDAI की आधार ऑथेंटिकेशन सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं.

लिस्ट में एजेंसियां भी हुईं शामिल

इन 39 कंपनियों में बंग सिक्योरिटीज (Bung Securities), एनजे इंडिया इन्वेस्ट (NJ India Invest) और मुथूट सिक्योरिटीज (Muthoot Securities) शामिल हैं. लिस्ट में शामिल एजेंसियों में इंडसइंड बैंकिंग सर्विसेज (Indusind Banking Services), ऑर्बिस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन (Orbis Financial Corporation), इंडो-मनी सिक्योरिटीज (Indo-Money Securities), एचएसबी सिक्योरिटीज एंड इक्विटीज (HSB Securities and Equities), फ्लोरिश फिनकैप और वोग कमर्शियल (Flourish Fincap and Vogue Commercial) कंपनियां शामिल हैं.

मनी लॉन्ड्रिंग पर लगेगी लगाम

सेबी ने एक सर्कुलर में कहा कि इन कंपनियों को लिस्ट में डालने से मनी लॉन्ड्रिंग पर लगाम लगेगी. ये सभी कंपनियां पहले केयू (KU) के साथ करार करेंगी फिर उन्हें उप-केयू (sub-KU) के रूप में UIDAI के साथ खुद को रजिस्टर्ड कराना होगा. UIDAI समझौते की रूपरेखा तैयार करेगा. इसके बाद नियमानुसार इन कंपनियों को ऑनबोर्ड किया जाएगा.

आधार कार्ड से किया जाएगा KYC

इसका मतलब है कि किसी भी बाजार से संबंधित एक्टिविटीज के लिए एक व्यक्ति के पास आधार कार्ड (Aadhaar Card) होना जरूरी होगा. चूंकि ये कंपनियां अब आधार कार्ड का इस्तेमाल कर KYC कर सकती हैं, इसलिए अन्य माध्यमों की तुलना में KYC करवाना काफी आसान होगा.

पैन-आधार कार्ड लिंक

लगभग सभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए आधार कार्ड पहले से ही बहुत जरूरी है. UIDAI परियोजना ने अब सिम कार्ड, बैंकिंग और अन्य बिक्री और खरीद गतिविधियों को पाने को आसान बना दिया है. इस बीच, आयकर विभाग ने चेतावनी दी है कि जो लोग अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक (PAN-Aadhaar Card Link)  नहीं करवाते हैं, उन्हें जुर्माना भरना पड़ सकता है. उनका पैन कार्ड भी रद्द हो जाएगा. आधार-पैन लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है.

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