Voter ID-Aadhaar Card Link: वोटर ID-Aadhaar को ल‍िंक करने की तारीख बढ़ी, पढ़ें पूरी खबर

Written By नेहा दुबे | Updated: Mar 22, 2023, 02:53 PM IST

Voter ID Aadhaar Card Link

Aadhaar Card: अगर आपने अभी तक अपना आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की जरुरत नहीं है. सरकार इसकी डेडलाइन बढ़ा दी है.

डीएनए हिंदी: अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड (Voter ID Card) और आधार कार्ड (Aadhaar Card) है और इसे अभी तक लिंक नहीं करवाया है तो घबराने की बिलकुल जरुरत नहीं है. सरकार ने पहले वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड (Voter ID-Aadhaar Card Link) को लिंक करने की तारीख 31 मार्च 2023 रखी थी. हालांकि अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर द‍िया है. 

वोटर ल‍िस्‍ट से नाम नहीं हटाये जाएंगे

कानून और न्याय मंत्रालय की तरफ से एक गजट नोटिफिकेशन में कहा गया कि वोटर ल‍िस्‍ट में नाम शामिल करने के लिए एप्लीकेशन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा. साथ ही यह भी कहा गया कि अगर कोई मतदाता अपना आधार नंबर नहीं बता पाता है या दिखाने में असक्षम है तो इस स्थिति में उसका नाम मतदान लिस्ट से नहीं हटाया जाएगा. मालूम हो कि आधार कार्ड और वोटर आईडी को लिंक करने की मुहीम चुनाव आयोग ने शुरू की है.

वोटर आईडी और आधार को लिंक करना क्यों जरूरी है?

इलेक्शन कमीशन (Election Commission) के मुताबिक वोटर आईडी और आधार कार्ड को ल‍िंक कराने से यह सुनिश्चित हो पायेगा कि वोटर लिस्ट में दर्ज नाम सही है या नहीं. इसके अलावा इससे यह भी पता चल सकेगा क‍ि कहीं कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्य में मतदाता के तौर पर या एक से ज्‍यादा बार रजिस्टर्ड तो नहीं है.

ऑनलाइन आधार और वोटर आईडी कार्ड को कैसे करें लिंक?

  • वोटर आईडी को आधार कार्ड से लिंक कराने के लिए सबसे पहले https://nvsp.in/ वेबसाइट पर जाना होगा.
  • अब लॉग इन पर क्लिक करें. आपको रजिस्‍टर एज न्‍यू यूजर का ऑप्‍शन मिलेगा. उस पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर और कैप्‍चा दर्ज करने के ल‍िए कहा जाएगा. आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा. इस दर्ज करने के बाद नया पेज खुल जाएगा.
  • अब आपको मांगी गई पूरी डिटेल्‍स भरनी होंगी. इसे सब्‍म‍िट करने के बाद आपका रजिस्‍ट्रेशन हो जाएगा.
  • पूरी जानकारी सब्‍म‍िट होने के बाद ऑटोमेटिक एक्‍नोलॉजमेंट नंबर जेनरेट होगा.
  • आपका वोटर आईडी आधार से लिंक हुआ या नहीं, यह चेक करने के लिए एक्‍नॉलेजमेंट नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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