डीएनए हिंदी: भारत में वोट डालने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल है. 18 साल का हो जाने के बाद ही मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी) बनाए जाते हैं और वोटर लिस्ट (Voter ID) में नाम जोड़ा जाता है. इस वजह से कई बार मतदाता वोट डालने से चूक जाते हैं. इस समस्या को दूर करने के लिए चुनाव आयोग (Election Commission) ने अब एडवांस एप्लिकेशन की सुविधा शुरू की है. इसके तहत 17 साल के युवा एक साल पहले ही अपने वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकेंगे. ऐसा करके चुनाव आयोग चाहता है कि युवा वर्ग के लोग पहले साल से ही वोट डालना शुरू कर दें.
चुनाव आयोग ने गुरुवार को ऐलान किया कि अब से 17 साल की उम्र पूरी कर चुके युवा वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाने के लिए एडवांस आवेदन कर सकेंगे. इससे युवाओं को 1 जनवरी का इंतजार नहीं करना होगा कि वे 1 जनवरी को 18 साल के हों तभी आवेदन करें. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चंद्र पांडेय ने इस संबंध में सभी राज्यों के सीईओ, ईआरओ और एईआरओ को निर्देश दिए हैं कि वे इसके लिए ज़रूरी तकनीकी ढांचा तैयार करें.
यह भी पढ़ें- WBSSC Scam की आंच में झुलसे पार्थ चटर्जी, ममता बनर्जी ने कैबिनेट से किया बाहर
हर क्वार्टर में अपडेट होगी वोटर लिस्ट
इस कदम के बाद वोटिंग लिस्ट को हर तीन महीने पर अपडेट किया जा सकेगा. 17 साल के युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो जाने के ठीक एक साल बाद 18 साल का पूरा होने पर उनका नाम अपने-आप वोटर लिस्ट में जोड़ लिया जाएगा और हर तिमाही में अपडेट होने वाली वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज हो जाएगा. वोटर लिस्ट में नाम दर्ज हो जाने के बाद युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) जारी कर दिए जाएंगे.
यह भी पढ़ें- सन 2100 तक भारत की जनसंख्या में आएगी 41 करोड़ की कमी? जानिए क्या कहती है स्टडी
साल 2023 के लिए होने वाले वोटर लिस्ट रिवीजन के लिए भी 18 साल के लोग 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2023 तक एडवांस ऐप्लिकेशन कर सकते हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.