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पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है, जानिए पूरी डिटेल

सरकार के नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना को लेकर काफी अफवाहें सुनने में आ रही हैं. नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना क्या होता है.

पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है, जानिए पूरी डिटेल

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डीएनए हिंदी: तीन राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड के पुरानी पेंशन योजना में वापस आने और नई पेंशन योजना को छोड़ने के बाद पेंशन योजनाओं में बदलाव के बारे में अफवाहें उड़ी रही हैं. पंजाब सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों को वापस ओपीएस (OPS) में बदल दिया है. अब आप सोच रहे होंगे कि पुरानी और नई पेंशन योजनाओं में क्या अंतर है.

पुरानी पेंशन योजना क्या है?

ओपीएस या पुरानी पेंशन योजना सरकार द्वारा अधिकृत सेवानिवृत्ति योजना है.लाभार्थियों को उनकी सेवा जीवन के अंत तक इससे मासिक पेंशन मिलती है. मासिक पेंशन व्यक्ति के सबसे हाल के वेतन के आधे के बराबर होती है.

ओपीएस में कर्मचारियों को उनके अंतिम ड्रान बेसिक सैलरी का 50% और सेवानिवृत्ति पर महंगाई भत्ता, या रोजगार के पिछले दस महीनों में उनका औसत वेतन, जो भी उनके लिए सही हो उन्हें मिलता है.

नई पेंशन योजना क्या है?

एनपीएस या नई पेंशन योजना एक सेवानिवृत्ति योजना है जिसे 2004 में भारत सरकार द्वारा पेश किया गया था. एनपीएस (NPS) में लाभार्थी रिटायरमेंट के बाद निवेश की गई राशि का 60 फीसदी हिस्सा निकाल सकेंगे.

इस एनपीएस में भाग लेने वाले सरकारी कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं, जबकि उनके नियोक्ता 14% तक योगदान कर सकते हैं.

पुरानी पेंशन योजना और नई पेंशन योजना में क्या अंतर है?

सरकारी कर्मी पुरानी पेंशन योजना के तहत उनके अंतिम वेतन के आधार पर पेंशन के लिए पात्र हैं, जबकि नई पेंशन योजना कर्मचारियों को उनके योगदान के लिए रिम्बर्स करती है.

ओपीएस के तहत कर्मचारियों को पेंशन के रूप में अंतिम ड्रान सैलरी का 50% प्राप्त होता है जबकि एनपीएस के तहत कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद 60% एकमुश्त राशि मिलती है और मासिक पेंशन प्राप्त करने के लिए एन्युटी में 40% निवेश किया जाता है.

ओपीएस में कोई कर लाभ नहीं है और एनपीएस में कर्मचारी 1.5 लाख रुपये और अन्य निवेशों पर 50,000 रुपये तक की कर कटौती का दावा कर सकते हैं.

ओपीएस योजना को एनपीएस में बदला जा सकता है लेकिन एनपीएस योजना को वापस ओपीएस में नहीं बदला जा सकता है. सामान्य तौर पर, कर्मचारी की मृत्यु और अक्षमता के मामले में केंद्र सरकार के कर्मचारी ओपीएस में वापस आ सकते हैं. ओपीएस में पेंशन पर कोई टैक्स नहीं है लेकिन एनपीएस में 60% कॉर्पस टैक्स फ्री है जबकि बाकी 40% टैक्सेबल है.

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