डीएनए हिंदी: पीएम विश्वकर्मा योजना (PM Vishwakarma Yojana) भारत सरकार की एक योजना है जो पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इस योजना के तहत, सरकार कारीगरों और शिल्पकारों को टूल किट और अन्य उपकरणों के लिए लोन प्रदान करती है.
लोन की राशि:
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, कारीगरों और शिल्पकारों को 10,000 रुपये से 1,00,000 रुपये तक का ऋण मिल सकता है. ऋण की राशि कारीगर या शिल्पकार की आवश्यकताओं और व्यवसाय के आकार पर निर्भर करती है.
लोन की अवधि:
पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत, ऋण की अवधि 5 वर्ष है. ऋण पर 7% की ब्याज दर लागू होती है.
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अप्लाई कैसे करें:
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन किया जा सकता है. ऑनलाइन आवेदन करने के लिए, कारीगर या शिल्पकार को पीएम विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा. ऑफलाइन आवेदन करने के लिए, कारीगर या शिल्पकार को अपने जिले के जिला उद्योग केंद्र (DIC) या बैंक में जाकर आवेदन करना होगा.
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्रता:
वह भारत का नागरिक होना चाहिए.
उसकी आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
वह किसी पारंपरिक कारीगर या शिल्पकार की विरासत से हो.
उसके पास कोई व्यवसाय होना चाहिए.
पीएम विश्वकर्मा योजना के लाभ:
यह कारीगरों और शिल्पकारों को अपने व्यवसाय को बढ़ाने और विकसित करने में मदद करता है.
यह उन्हें अपने उत्पादों और सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नए उपकरण और प्रौद्योगिकी खरीदने में सक्षम बनाता है.
यह उन्हें रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद करता है.
योजना की वेबसाइट:
पीएम विश्वकर्मा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmvishwakarma.gov.in/ है.
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