डीएनए हिंदीः कोरोना के मामले बढ़ने के बाद वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) लागू किया गया था. इसमें अधिकांश कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया था. हालांकि जैसे-जैसे इसके मामलों में कमी आई तो वर्क फ्रॉम खत्म कर दिया गया. अब वाणिज्य मंत्रालय की ओर से वर्क फ्रॉम होम को लेकर नए नियम जारी किए गए हैं.
किन कर्मचारियों को मिलेगा वर्क फ्रॉम होम
वाणिज्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई गाइडलाइन के मुताबिक अब कर्मचारी अधिकतम एक साल के लिए वर्क फ्रॉम होम ले सकेंगे. नियमों के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम का लाभ सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारियों को ही मिल सकेगा. वाणिज्य मंत्रालय की ओर से साफ कर दिया गया है कि स्पेशल इकनॉमिक जोन यूनिट के 50 फीसदी एंप्लाइज को वर्क फ्रॉम होम की अनुमति होगी.
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ये है नई गाइडलाइन
- ये नियम आईटी/आईटीईएस के कर्मचारियों के लिए लागू होंगे.
- ऐसे कर्मचारी जो कांट्रेक्ट पर काम कर रहे हैं, यात्रा या सफर पर है या जो ऑफसाइल पर काम कर रहे हैं, उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम दिया जाएगा.
- एसईजेड (Special Economic Zone) यूनिट्स के वर्क फ्रॉम होम के ऑथराइज्ड संचालन के लिए उन्हें सेफ कनेक्टिविटी दी जाएगी.
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