डीएनए हिंदी: कई बार जब हम ATM से पैसे निकालते हैं तो हमें कटे-फटे/फटे या गंदे नोट मिल जाते हैं. ये फटे-पुराने नोट किसी काम के नहीं होते और दुकानदार इन्हें लेने से मना भी कर सकते हैं जिससे आप परेशान भी हो सकते हैं. हालांकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियम बताते हैं कि आप आसानी से उन्हें नए नोटों से बदल सकते हैं. RBI नियम कहता है कि कटे-फटे या गंदे करेंसी नोटों को बैंक द्वारा बदला जा सकता है और कोई भी एक्सचेंज करने से मना नहीं कर सकता है.
गंदे नोटों के बारे में क्या कहता है आरबीआई?
गंदे नोट वे होते हैं जो पूरी तरह दागदार और थोड़े कटे हुए होते हैं. जिन नोटों के दो सिरों पर अंक होते हैं, यानी 10 रुपये और उससे अधिक मूल्य के नोट जो दो टुकड़ों में होते हैं, उन्हें भी गंदे नोट के रूप में माना जाता है. हालांकि, ऐसे नोटों में कटौती नंबर पैनल से नहीं होनी चाहिए.
कैसे एक्सचेंज करें?
इन सभी नोटों को किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा के काउंटरों पर, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की किसी भी मुद्रा तिजोरी की शाखा या आरबीआई के किसी भी निर्गम कार्यालय में बदला जा सकता है. सेंट्रल बैंक के मुताबिक ऐसा करने के लिए किसी फॉर्म को भरने की जरूरत नहीं है.
इस मामले में, जहां एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या 20 पीस तक है और अधिकतम मूल्य 5,000 रुपये प्रति दिन है, बैंकों को उन्हें काउंटर पर मुफ्त में एक्सचेंज करना होगा.
जब किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या प्रति दिन 20 पीस या 5,000 रुपये से अधिक हो जाती है, तो बैंक उन्हें बाद में जमा करने के लिए रसीद के बदले स्वीकार कर सकते हैं. बैंक सेवा शुल्क भी लगा सकते हैं. यदि निविदा मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो बैंकों से सामान्य सावधानी बरतने की अपेक्षा की जाती है.
कटे-फटे नोटों के बारे में क्या कहता है आरबीआई?
कटे-फटे नोट ऐसे नोट होते हैं जिनका एक हिस्सा गायब होता है या जो दो से अधिक टुकड़ों से बना होता है. करेंसी नोट में आवश्यक भाग जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम, गारंटी, वचन खंड, हस्ताक्षर, अशोक स्तंभ प्रतीक/महात्मा गांधी का चित्र, वाटर मार्क हैं.
हालांकि, इन नोटों के रिफंड मूल्य का भुगतान आरबीआई (Note Refund) नियमों के अनुसार किया जाता है.
कैसे एक्सचेंज करें?
इनका आदान-प्रदान किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक शाखा के काउंटरों पर, किसी निजी क्षेत्र के बैंक की किसी मुद्रा तिजोरी की शाखा या भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के किसी निर्गम कार्यालय में बिना किसी फॉर्म के किया जा सकता है.
जहां किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या 5 पीस तक है, नॉन-चेस्ट ब्रांचेज को सामान्य रूप से नोटों का निर्णय करना चाहिए और काउंटर पर एक्सचेंज मूल्य का भुगतान करना चाहिए.
जहां किसी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किए गए नोटों की संख्या 5 पीस से अधिक है, जिसका मूल्य 5,000 रुपये से अधिक नहीं है, निविदाकर्ता को सलाह दी जानी चाहिए कि वह अपने बैंक खाते का विवरण (खाता संख्या) देते हुए बीमाकृत डाक द्वारा ऐसे नोट पास की करेंसी चेस्ट ब्रांच में भेजें. इसमें शाखा का नाम, IFSC, आदि का विवरण होना चाहिए या वह व्यक्तिगत रूप से एक्सचेंज करवा सकते हैं.
बुरी तरह ख़राब हुए, जले हुए, फटे हुए, नोटों के बारे में RBI क्या कहता है?
आरबीआई ने कहा कि जो नोट बेहद ख़राब हो गए हैं या बुरी तरह से जल गए हैं, फट गए हैं और सामान्य संचालन का सामना नहीं कर सकते हैं, उन्हें बैंक शाखाओं द्वारा एक्सचेंज के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा.
इसके बजाय, धारकों को इन नोटों को संबंधित निर्गम कार्यालय में जमा करने की सलाह दी जा सकती है, जहां उनका निर्णय एक विशेष प्रक्रिया के तहत किया जाएगा.
एक्सचेंज के लिए अन्य सुविधाएं
आरबीआई ने कहा सार्वजनिक सुविधा के अनुरूप, कटे-फटे नोटों को बदलने की सुविधा ट्रिपल लॉक रिसेप्टेकल (TLR) कवर के माध्यम से भी दी जाती है.
मेंबर ऑफ पब्लिक पूछताछ काउंटर से टीएलआर कवर प्राप्त कर सकते हैं और अपने नोट कवर में विवरण के साथ रख सकते हैं, जैसे नाम, पता, जमा किए गए नोटों के मूल्य आदि.
बॉक्स को आरबीआई के प्रत्येक निर्गम कार्यालय में पूछताछ काउंटर पर रखा जाता है. कटे-फटे नोटों का स्वीकार्य विनिमय मूल्य बैंक ड्राफ्ट या पे ऑर्डर के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा. कटे-फटे नोट आरबीआई के किसी भी कार्यालय में पंजीकृत/बीमित डाक से भी भेजे जा सकते हैं.
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