Diwali Bonus Tax : दिवाली बोनस पर देना होगा टैक्स, ऐसे बचाएं अपना पैसा

Written By नेहा दुबे | Updated: Oct 05, 2022, 02:58 PM IST

Income Tax Return

Diwali Bonus Rules: दिवाली का मौका आया तो गिफ्ट लेने और देने का सिलसिला भी चलता रहेगा. आइए जानते हैं क्या इन उपहारों पर टैक्स लगेगा.

डीएनए हिंदी: दिवाली (Diwali Bonus 2022) पर लोग उपहारों का आदान-प्रदान करते हैं. लेकिन इन तोहफों की वजह से आपको इनकम टैक्स भी देना पड़ सकता है. महंगे तोहफों के चलन के चलते अब आयकर विभाग भी इन तोहफों को लोगों के लिए टैक्स के दायरे में लाया है. हालांकि, इसके लिए लोगों को एक लिमिट के बाद मिले तोहफे पर ही टैक्स देना होगा. फेस्टिव सीजन में परिवार और दोस्तों के अलावा बाहर से मिलने वाले कॉरपोरेट गिफ्ट भी इसके दायरे में रहते हैं. कंपनी अपने कर्मचारियों को बोनस भी देती है. आपको बता दें कि इस पर भी आयकर विभाग टैक्स वसूल करता है. हालांकि, बोनस निर्धारित सीमा से अधिक लेने पर ही काटा जाता है.

कितनी राशि पर टैक्स काटा जाएगा?

अगर आपको कोई गिफ्ट भी मिलता है तो उस पर भी आपको टैक्स देना होता है. हां, आयकर विभाग (Income Tax Department) एक निश्चित सीमा से अधिक बोनस या उपहार पर कर लगाता है. एक वित्तीय वर्ष में 5,000 रुपये से कम के उपहार या वाउचर पर कोई कर नहीं देना होता है. लेकिन अगर कोई गिफ्ट, वाउचर या बोनस 5 हजार से ज्यादा मिलता है तो आयकर विभाग के नियमों के मुताबिक उस रकम पर टैक्स देना होता है. मान लीजिए आपको दिवाली पर बोनस के रूप में 5000 रुपये और फिर नए साल के दिन 4,000 रुपये मिलते हैं, तो आपको 4,000 रुपये पर टैक्स देना होगा. अगर कंपनी आपके बोनस पर टीडीएस यानी टैक्स काटती है तो आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर अपना रिफंड पा सकते हैं. हालांकि यह सुविधा सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता है. अगर आप टैक्स के दायरे में आते हैं तो आपको टैक्स देना होगा.

दोस्तों और अजनबियों से ले सकते हैं 50 हजार रुपये!

अगर आपने परिवार से बाहर किसी मित्र या अनजान व्यक्ति को कोई उपहार दिया है या उपहार प्राप्त किया है तो उसकी एक सीमा है. अगर गिफ्ट की कीमत 50,000 रुपये तक है तो न तो गिफ्ट देने वाले और न ही गिफ्ट देने वाले को टैक्स देना होगा. लेकिन अगर उपहार का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है, तो इस राशि को आपकी अन्य आय के रूप में माना जाएगा और फिर उस पर कर लगाया जाएगा. ये उपहार नकद, आभूषण, शेयर या प्रतिभूतियों के रूप में हो सकते हैं.

परिवार के सदस्यों से पैसा लेने पर क्या टैक्स देना होगा?

नियम के मुताबिक भाई-बहन, माता-पिता, साले, पति या पत्नी जैसे करीबी रिश्तेदारों से मिले उपहारों पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता है. विवाह में मिलने वाले उपहार भी इस दायरे से बाहर हैं. अगर कोई शादीशुदा है और उसे गिफ्ट मिल रहा है तो उस पर टैक्स नहीं देना होता है. शादी के बाद किसी भी मौके पर लिमिट वैल्यू से ज्यादा गिफ्ट पर टैक्स देना पड़ता है.

यह भी पढ़ें:  1 अक्टूबर से बदल गए Vehicles Safety मानदंड, जानें नए नियम

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.