Jeevan Pramaan: पेंशनभोगी करना चाहते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक, अपनाएं ये तरीका

नेहा दुबे | Updated:Nov 18, 2022, 03:31 PM IST

Jeevan Pramaan Patra

Jeevan Pramaan: डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस चेक करने के लिए हमारे बताए गए इन तरीकों का इस्तेमाल करें.

डीएनए हिंदी: जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) पेंशनरों के लिए एक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (Digital Life Certificate) है जो बायोमेट्रिक रूप से सक्षम है और आधार (Aadhaar) पर आधारित है. व्यक्तिगत पेंशनभोगियों को उनके आधार नंबर (Aadhaar Number) और बायोमेट्रिक्स के आधार पर जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan) या डीएलसी (DLC) मिलता है. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक वैलिड सर्टिफिकेट है और आईटी एक्ट के तहत मान्यता प्राप्त है. यह प्रणाली पेंशनभोगी को यह साबित करने के लिए पेंशन संवितरण प्राधिकरण (Pension Disbursing Authority) के पास जाने से लाभान्वित करती है कि वह जीवित है।

जीवन प्रमाण मोबाइल ऐप कैसे डाउनलोड करें (JeevanPramaan Mobile App)

जीवन प्रमाण वेबसाइट के मुताबिक ये जीवन प्रमाण ऑनलाइन डाउनलोड करने के स्टेप हैं

डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट का स्टेटस कैसे डाउनलोड और चेक करें

एक बार आपकी प्रमाण आईडी बन जाने के बाद, आप https://jeevanpramaan.gov.in/ppouser/login लिंक को फॉलो करके डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र डाउनलोड कर सकते हैं.
कोई भी प्रमाण पत्र का पीडीएफ वर्जन डाउनलोड कर सकता है. साथ ही डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र का करंट स्टेटस भी चेक किया जा सकता है.

ध्यान दें कि आधार संख्या या VID ​​जीवन प्रमाण यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनाने/प्राप्त करने के लिए जरूरी है.

जीवन प्रमाण रिजेक्शन

जीवन प्रमाण वेबसाइट के मुताबिक, “अपनी पेंशन वितरण एजेंसी से संपर्क करें. डीएलसी जनरेट करते समय पेंशनभोगी द्वारा गलत विवरण प्रदान किए जाने की स्थिति में जीवन प्रमाण को खारिज कर दिया जाता है. यह रिकमेंड किया जाता है कि सभी सही जानकारी और बायोमेट्रिक्स प्रदान करके एक नया जीवन प्रमाण यानी प्रमाण-आईडी तैयार किया जाए.”

जीवन प्रमाण जेनरेट करने के लिए पेंशनभोगी द्वारा कौन सी जानकारी प्रदान करने की जरुरत होती है?

पेंशनभोगी को आधार संख्या (Aadhaar Number), नाम (Name), मोबाइल नंबर (Mobile Number) और स्वयं घोषित पेंशन संबंधी जानकारी जैसे पीपीओ नंबर (PPO Number), पेंशन खाता संख्या (Pension Account number), बैंक विवरण (Bank Details), पेंशन स्वीकृति प्राधिकारी का नाम (Name of Pension Sanctioning Authority), पेंशन वितरण प्राधिकारी (Pension Disbursing Authority) आदि प्रदान करना होगा.साथ ही पेंशनभोगी को बॉयोमीट्रिक्स या तो आइरिस या फ़िंगरप्रिंट भी देना होगा. बता दें कि गलत जानकारी के कारण अधिकारियों द्वारा डीएलसी को अस्वीकार किया जा सकता है.

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