18% GST on paratha: अब पराठे पर देने पड़ सकते हैं 18% GST, जानें यहां

नेहा दुबे | Updated:Oct 22, 2022, 08:40 PM IST

18% GST on Paratha

GST on Paratha: अब तक रोटी और पराठे पर 5 प्रतिशत GST लगता था लेकिन अब पराठे पर 18 प्रतिशत GST लगेगा.

डीएनए हिंदी: अगर आप महंगाई कम होने का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए बुरी खबर है. खबरों के मुताबिक अब आपकी रोटी और परांठे (GST on Paratha) और महंगे होने वाले हैं. रोटी बनाने में केवल आटा और पानी का उपयोग किया जाता है जबकि पराठे बनाने में आटा, पानी, तेल और सब्जियों का उपयोग किया जाता है. इसलिए दोनों पर टैक्स एक समान नहीं बल्कि अलग-अलग लगाया गया है, जिसके बीच जमीन और आसमान का फर्क है. दोनों को एक समान मानने वालों के लिए यह बेहद बुरी खबर है.

क्या है मामला?

मिली जानकारी के मुताबिक अब पराठा खाना रोटी से भी ज्यादा महंगा होगा. परांठे को लेकर गुजरात अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (Gujarat Appellate Authority of Advance Ruling) यानी GAAR की ओर से दिए गए बयान ने सभी को नाराज कर दिया है.

अगर आप परांठे के शौक़ीन हैं तो अगली बार जब आप होटल जाएं तो इसकी ज़्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें. कहा गया है कि परांठे रोटी से अलग होते हैं, इन्हें एक ही श्रेणी में नहीं रखा जा सकता. रोटी पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा जबकि पराठे पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा.

कंपनी ने कहा टैक्स समान होना चाहिए

बता दें कि अहमदाबाद की कंपनी वाडीलाल इंडस्ट्रीज (Vadilal Industries) ने अपील की थी कि रोटी और पराठे में ज्यादा अंतर नहीं होता इसलिए दोनों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाया जाए. लेकिन कंपनी के तर्क को खारिज कर दिया गया है और कहा गया है कि पराठे पर सिर्फ 18 फीसदी जीएसटी लगेगा.

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