डीएनए हिंदी: अगर आप भी बैंक खाताधारक हैं तो आपके लिए एक अहम खबर है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने एक बड़े बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने विभिन्न बैंकिंग मानदंडों का उल्लंघन करने के लिए नौ सहकारी बैंकों पर लगभग 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. सोमवार को जारी अलग-अलग विज्ञप्ति में केंद्रीय बैंक ने कहा कि नौ सहकारी बैंकों पर 11.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
इन बैंकों पर लगाया गया जुर्माना
आरबीआई द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने बरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (ओडिशा) (Berhampur Sahakari Urban Bank) पर 3.10 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक (Osmanabad Janata Sahakari Bank), महाराष्ट्र पर 2.5 लाख रुपये और संतरामपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (Santrampur Urban Co-operative Bank Ltd), गुजरात पर 2 लाख रुपये का ब्याज लगाया है. इसके अलावा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक लिमिटेड (Zila Sahakari Kendriya Bank Limited), मध्य प्रदेश, जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड (Jamshedpur Urban Cooperative Bank Limited), झारखंड और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक लिमिटेड (Renuka Nagrik Sahakari Bank Limited), छत्तीसगढ़ पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
आरबीआई की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, विज्ञप्ति के अनुसार नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Navanagar Co-operative Bank Limited), गुजरात पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इसके साथ ही कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Krishna Mercantile Co-operative Bank Ltd), मध्य प्रदेश और केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Kendrapara Urban Co-operative Bank Ltd), ओडिशा पर भी 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है.
क्यों लाइसेंस रद्द किया गया?
आरबीआई ने इन बैंकों पर पेनल्टी लगाने की वजह भी बताई है. केंद्रीय बैंक ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाने का इरादा नहीं है. यानी आरबीआई ने बैंक पर जुर्माना जरूर लगाया है, लेकिन इस सख्ती का ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. गौरतलब है कि इससे पहले भी केंद्रीय बैंक कई सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगा चुका है और कई के लाइसेंस रद्द कर चुका है.
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