Updated: Jun 04, 2024, 06:51 AM IST
Lok Sabha Election Result 2024: लोकसभा चुनावों का मतदान खत्म हो चुका है. सात चरण में 19 अप्रैल से 1 जून तक चले मतदान के बाद अब जनता के निर्णय का इंतजार सभी को है. यह निर्णय कुछ घंटे बाद 4 जून (मंगलवार) की सुबह मतगणना के साथ सामने आना शुरू हो जाएगा. लोकसभा चुनाव एग्जिट पोल (Lok Sabha Election Exit Poll Result 2024) में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Modi) की सरकार बनने की संभावना जताई गई है. इसके बाद लोगों की दिलचस्पी मतगणना में और ज्यादा बढ़ गई है. यदि आपके दिमाग में सवाल है कि मतगणना केंद्र पर राउंड दर राउंड मतगणना के दौरान कैसे EVM खोली जाती है? इसके बाद प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ती है? फिर रिजल्ट कैसे घोषित किया जाता है?, तो चलिए आपके इन सवालों का जवाब हम देने जा रहे हैं.
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पहले जान लीजिए मतगणना केंद्र पर किसका हुक्म चलता है?
लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, मतगणना केंद्र पर केंद्र हो या राज्य सरकार का हुक्म नहीं चलता है. मतगणना केंद्र का सर्वोच्च अधिकारी रिटर्निंग ऑफिसर (निर्वाचन अधिकारी) यानी RO होता है, जो केंद्रीय चुनाव आयोग का प्रतिनिधि होता है. परंपरा के मुताबिक, हर जिले के जिलाधिकारी को ही वहां की प्रमुख लोकसभा सीट का RO नियुक्त किया जाता है. उन्हीं की देखरेख में मतगणना की पूरी प्रक्रिया होती है और रिजल्ट तय होने के बाद वही विजेता उम्मीदवार को जीत का सर्टिफिकेट देते हैं.
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मतगणना शुरू होने और खत्म होने का समय क्या है?
चुनाव आयोग ने तय किया है कि सुबह 8 बजे वोट गिनने शुरू किए जाएंगे. हर राउंड की गिनती के बाद उस समय तक का रिजल्ट जारी किया जाता है. मतगणना खत्म होने का समय फिक्स नहीं होता है. जैसे ही सभी EVM के वोट गिन लिए जाएंगे, उसके बाद ही मतगणना पूरी होती है. हालांकि नियम के मुताबिक, EVM के आखिरी 2 राउंड की गिनती तभी शुरू की जा सकती है, जब पोस्टल बैलेट यानी सरकारी कर्मचारियों व सैन्य कर्मियों के डाक से मिलने वाले वोट की गिनती पूरी हो जाए. पोस्टल बैलेट की गिनती पुराने तरीके से मैनुअली ही होती है.
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कौन करता है मतगणना केंद्र पर वोट की गिनती?
मतगणना केंद्र पर वोट की गिनती के लिए सरकारी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती है. इन सभी को सुबह 5 से 6 बजे के बीच मतगणना केंद्र पहुंचना होता है. हालांकि ड्यूटी लगने वाले अधिकारी या कर्मचारी को मतगणना शुरू होने से पहले उसकी भूमिका नहीं बताई जाती है. ऐसा करना जनप्रतिनिधित्व कानून-1951 की धारा 128 व 129 के तहत गोपनीय रखा जाता है. कौन सा अधिकारी-कर्मचारी किस निर्वाचन क्षेत्र से जुड़ी कितने नंबर की टेबल पर ड्यूटी देगा, यह अलॉटमेंट मतगणना से ठीक पहले किया जाता है.
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ये लोग नहीं आ सकते हैं मतगणना केंद्र के अंदर
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