डीएनए हिंदीः किसी भी देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सरकार के पास अपने दुश्मन देश की हर जानकारी होनी चाहिए. इसके लिए खुफिया एजेंसिया दूसरे देशों में अपने जासूस भेजती है. कई बार इन जासूसों को दुश्मन देश में पकड़ लिया जाता है. हाल ही में इजरायल तक खुफिया जानकारी पहुंचाने वाले 4 जासूसों को ईरान की सरकार ने सजा-ए-मौत दी है. ये सभी जासूस इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम करते थे. भारत में जासूसी को लेकर क्या कानून है और अगर कोई जासूसी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसे कितनी सजा मिलती है? इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं.
ईरान में 4 जासूसों को फांसी की सजा
ईरान में चार लोगों का जासूसी के आरोप में फांसी दे दी गई है. इन पर इजरायल के लिए जासूसी करने का आरोप लगा था. आरोप था कि सभी इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहे थे. सभी जासूस सरकारी एजेंसी का डेटा चोरी कर रहे थे. इन्हें क्रिप्टोकरंसी के जरिए पैसा पहुंचाया जा रहा था. रविवार को इजरायली 4 जासूसों शाहीन इमानी मोहमुदाबादी, मिलाद अशरफी, हुसैन ओरदोखानजादा और मनौचेहर शाहबंदी को फांसी पर लटकी दिया गया.
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भारत में जासूसी को लेकर क्या है कानून?
भारत में जासूसी को लेकर वैसे को कोई अलग कानून नहीं है लेकिन एनआईए एक्ट और यूएपीए एक्ट के तहत जासूसी के मामलों में कार्रवाई की जाती है. ऐसे में मामलों में करीब सात साल तक की सजा का प्रावधान है. वैसे तो भारत में अभी तक जासूसी के आरोप में कई लोगों को पकड़ा जा चुका है लेकिन फांसी जैसी बड़ी सजा किसी भी मामले में नहीं दी गई है. हनी ट्रैप के तहत जासूसी के कई मामले सामने आए हैं. सेना में कई अधिकारियों और जवानों को भी इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सजा दी गई है.
दिल्ली में पकड़ी गई थी चीनी महिला जासूस
हाल ही में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक चीनी महिला जासूस को गिरफ्तार किया था. चीनी महिला जासूस को दिल्ली के मजनू के टीला इलाके से गिरफ्तार किया गया. आरोप था कि यह महिला दिल्ली में रहकर दलाई लामा की जासूसी करने की कोशिश कर रही थी. पुलिस इसकी फंडिंग का पता लगाने की कोशिश कर रही हैं. भारत में उसकी मदद कौन-कौन कर रहा था इसका पता लगाया जा रहा है.
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