Nupur Sharma के खिलाफ Look Out Notice जारी, जानें क्या होता है ये नोटिस, क्या अब होगी नूपुर की गिरफ्तारी

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 03, 2022, 12:01 PM IST

Look Out Notice to Nupur Sharma: कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. बता दें कि कई बार समन जारी होने के बावजूद नूपुर अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुईं. इसी के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया.

डीएनए हिंदी: भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए कथित विवादित बयान को लेकर तनाव बढ़ता ही जा रहा है. अब तक नूपुर शर्मा पर कई मामले दर्ज हो चुके हैं. हाल ही में नुपूर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से भी फटकार लगी है. अब कोलकाता में नूपुर के खिलाफ दर्ज एक मामले में उन्हें लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया है. कोलकाता पुलिस ने भाजपा की पूर्व प्रवक्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. बता दें कि कई बार समन जारी होने के बावजूद नूपुर अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं हुईं. इसी के बाद नुपुर शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया. जानते हैं क्या होता है लुक आउट नोटिस, क्या है इसका मतलब और अब क्या हो सकती है नूपुर शर्मा पर कार्रवाई-

क्या होता है Look Out Notice
एलओसी (LOC) यानी लुकआउट सर्कुलर (Look Out Circular) को लुकआउट नोटिस (Look Out Notice) के नाम से भी जाना जाता है. यह एक सर्कुलर है जो अधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए जारी किया जाता है कि आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति देश से भाग न जाए. इस नोटिस के जारी होने के बाद अपराधी के देश छोड़कर जाने पर पाबंदी लग जाती है. 

कब जारी होता है लुक आउट नोटिस
एलओसी तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ दर्ज किसी विशेष मामले में फरार हो और यह डर हो कि वह व्यक्ति देश छोड़ कर भाग सकता है. कुछ अन्य मामलों में पुलिस देश के बाहर किसी व्यक्ति की आवाजाही पर प्रतिबंध लगाने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकती है. पुलिस ऐसा तब करती है जब व्यक्ति किसी मामले में संदिग्ध या दोषी हो और अधिकारियों को इस बात का डर हो कि वह जांच प्रक्रिया में सहयोग नहीं करेगा.

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क्या हो सकती है कार्रवाई
एलओसी के तहत कई तरह की कार्रवाई हो सकती है. सरकार को यह सूचित किया जा सकता है कि किस व्यक्ति के खिलाफ एलओसी जारी किया गया है और कौन देश छोड़कर जा रहा है.अधिकारी उनके यात्रा दस्तावेजों को जब्त करने और एजेंसी को भेजने का कार्य भी कर सकते हैं.दोषी व्यक्ति के देश में प्रवेश करने के समय भी जांच एजेंसियों को सूचित करना आदि . 

कौन दे सकता है लुकआउट नोटिस
लुकनोटिस जारी करने का अधिकार कई तरह के अधिकारियों और एजेंसीज को होता है. यह जरूर तय है कि इसे जारी करने वाला अधिकार डिप्टी सेक्रेटरी के रैंक से नीचे नहीं होना चाहिए. जांच व सुरक्षा एजेंसियों के विभिन्न पदाधिकारियों के पास लुकआउट नोटिस जारी करने का अधिकार होता है. डीएम, पुलिस सुप्रीटेंडेंट और इंटरपोल ऑफिसर भी इसमें शामिल हैं. 

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क्या कर सकता है आरोपी
जिस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है वह कोर्ट में इसे जारी करने वाली एजेंसी के खिलाफ अर्जी दे सकता है. कोर्ट को लगता है कि यह नोटिस गैरजरूरी तौर पर जारी किया गया है तो नोटिस कैंसल भी हो सकता है.

क्या लुकआउट नोटिस के बाद होती है गिरफ्तारी?
यह जरूरी नहीं है कि इस नोटिस के बाद आरोपी की गिरफ्तारी ही हो. LOC कई प्रकार का होता है. अक्सर यह सिर्फ आरोपी को देश से बाहर यात्रा करने से रोकने के लिए होता है. इसके अलावा इसमें आरोपी व्यक्ति को स्थानीय पुलिस हिरासत में भी ले सकती है और कई मामलों में यह गिरफ्तारी भी हो सकती है. 

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