न्यूडिटी को लेकर बार-बार मुश्किलों में फंसती हैं उर्फी जावेद, अश्लीलता पर क्या है कहता है कानून, जानिए

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Jan 15, 2023, 09:54 AM IST

उर्फी जावेद अपने अतरंगी फैशन सेंस के लिए हमेशा सुर्खियों में रहती हैं. इस बार वह एक बार फिर कानूी पचड़े में फंसी हैं.

उर्फी जावेद की अपनी स्टाइल है. उन पर न्यूडिटी के आरोप लगते हैं. पहले भी उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हो चुकी है.

डीएनए हिंदी: भारतीय जनता पार्टी (BJP) की नेता चित्रा किशोर वाघ ने टीवी एक्ट्रेस और सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी जावेद पर आरोप लगाया है कि वह अश्लीलता को बढ़ावा देती हैं. उन्होंने मुंबई पुलिस में उर्फी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है. उर्फी जावेद को पुलिस ने अंबोली पुलिस स्टेशन में पूछताछ के लिए बुलाया था. पुलिस के सामने उर्फी जावेद ने कहा कि वह एक आजाद इंसान हैं. वह अश्लीलता को बढ़ावा नहीं दे रही हैं. वह शूट के लिए निकलती हैं और पैपराजी उनकी तस्वीरें खींच लेते हैं. 

मुंबई पुलिस के सामने उर्फी जावेद ने यह भी कहा है कि भारतीय संविधान में ऐसे कपड़े पहनना कानूनी जुर्म नहीं है. लोग उन्हें फॉलो करते हैं और तस्वीरें खींचते हैं. वे तस्वीरें वायरल नहीं करती हैं. उर्फी जावेद, महाराष्ट्र महिला आयोग की चीफ रूपाली चाकणकर से मुलाकात की है. उन्होंने कहा है कि चित्रा वाघ धमकी दे रही थीं. आखिर, उर्फी जावेद बार-बार कानूनी पचड़े में क्यों फंसती हैं और अश्लीलता पर भारतीय कानून क्या कहता है, आइए समझते हैं.

क्या अश्लील ड्रेस पहनती हैं उर्फी जावेद?

उर्फी जावेद उन डिजाइनर्स और मॉडल्स में से एक हैं जिन्हें एक्सपेरीमेंट करने से कोई परहेज नहीं है. कभी वह मोबाइल से अपना ड्रेस तैयार कर लेती हैं तो कभी कांच के टुकड़ों से. उनके ड्रेस बेहद अतरंगी होते हैं. कई बार पह बेहद कम कपड़े पहनती हैं. उनका अतरंगी फैशन सेंस हमेशा ट्रेंड में रहता है. उनकी ड्रेस अश्लील है या नहीं, इस पर बहस छिड़ सकती है.

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अश्लीलता पर क्या कहते हैं कानून के जानकार

अश्लीलता को लेकर खुद वकीलों तक की राय बंटी हुई है. सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल अरुण मिश्रा ने कहा है कि फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे ड्रेस पहनना बेहद आम बात है. एक्ट्रेस शॉर्ट ड्रेस पहनती हैं. यह उनके प्रोफेशन का हिस्सा होता है. उन्हें रोल्स के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं. उर्फी जावेद के कपड़े अतरंगी जरूर हैं लेकिन उनकी अश्लील मंशा नहीं है. न ही किसी भी तरह के उनके बयान ऐसे होते हैं जो अश्लीलता को बढ़ावा दें. अगर यह केस दर्ज भी हो जाता है तो कोर्ट इस केस को खारिज कर सकता है. 

एडवोकेट हर्षिता निगम का भी मानना कुछ ऐसा ही है. वह कहती हैं कि कौन क्या कपड़े पहनेगा, यह केवल उसका हक है. क्राइम के लिए खराब इंटेंशन का होना जरूरी है. उर्फी जावेद एक्ट्रेस हैं और उनकी इंटेंशन अपनी ड्रेस को एक्सप्लोर करना है. वह कोई पब्लिक मिसकंडक्ट नहीं कर रही हैं. ऐसे में उनके खिलाफ केस की बात भी बेतुकी है.

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वहीं एडवोकेट पवन कुमार का कहना है कि बेहद शॉर्ट ड्रेस पब्लिक प्लेस पर नहीं पहनना चाहिए. उर्फी बेहद शॉर्ट कपड़े पहनती हैं. यह समाज के किशोर आयुवर्ग पर बुरा असर डाल सकता है. शॉर्ट ड्रेस पर कोई समस्या नहीं है लेकिन जैसे कपड़े उर्फी जावेद पहनती हैं उसे ठीक नहीं कहा जा सकता. पुलिस उन्हें वॉर्निंग दे सकती है.

भारत में क्या है अश्लीलता पर क्या कहता है कानून?

भारत में अश्लीलता अपराध है. IPC की धारा 292, 293 और 294 के तहत अश्लीलता फैलाने पर सजा हो सकती है. अश्लीलता को लेकर कानून में अस्पष्टता की स्थिति नहीं है कि किस एक्ट को अश्लील कहा जा सकता है. लॉ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आत्तिनजनक सामान बेचे या सर्कुलेट करे जिससे दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर दूसरी बार वह ऐसे ही मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा.

IPC की धारा 509: अगर कोई व्यक्ति महिला की शील या लज्जा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है तो उसके खिलाफ धारा 509 इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.

IT Act सेक्शन 67(A): अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए कामुक या कामुकता को बढ़ावा देने वाला कंटेट को प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ IT एक्ट 67(A) के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ा सकता है.

उलझी है भारत में अश्लीलता की परिभाषा

भारतीय कानून में अश्लीलता का अर्थ कामुकता से जोड़कर देखा जाता है. अगर किसी समग्री से कामुकता फैल रही है तो उसे अश्लील कहा जा सकता है. अश्लीलता की व्याख्या सामान्यत: कोर्ट ही करता है. अब अगर यह मामला कोर्ट में जाता है तो देखने वाली बात होगी कि कोर्ट उर्फी जावेद के फैशन सेंस की व्याख्या कैसे करता है. उर्फी जावेद अश्लील कपड़े पहनती हैं या नहीं, यह कोर्ट तय करेगा. सामान्य तौर पर अश्लीलता को लेकर हमेशा इंटेशन देखा जाता है.

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