20 करोड़ घरों पर फहराया जाएगा तिरंगा, जानें क्या है हर-घर तिरंगा अभियान, क्या होते हैं तिरंगा फहराने से जुड़े नियम

Written By हिमानी दीवान | Updated: Jul 18, 2022, 11:22 AM IST

Har Ghar Tiranga Abhiyan

what is har ghar tiranga campaign: इस बार आजादी का जश्न खास अंदाज में मनाया जाएगा. देश की आजादी को 75 वर्ष पूरे होने की खुशी हर चेहरे और हर घर में नजर आए इसके लिए एक खास अभियान शुरू किया गया है.

डीएनए हिंदी: इस बार आजादी का जश्न खास होगा. आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में इस बार हर-घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है. इसके तहत देश के 20 करोड़ से ज्यादा घरों में जनभागीदारी से तिरंगा फहराया जाएगा. रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ 'आजादी का अमृत महोत्सव' के तहत शुरू किए गए इस अभियान से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की. इस अभियान में सभी सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे. अमित शाह ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव हर नागरिक के लिए गर्व की बात है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नए तरीके से मनाने का फैसला किया है. 'हर घर तिरंगा' अभियान लोगों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाएगा. अब जानते हैं कि क्या है हर घर तिरंगा अभियान और कैसे किया जाएगा इसका आयोजन.

क्या है हर घर तिरंगा अभियान
इस अभियान के तहत 13 से 15 अगस्त के बीच जनभागीदारी से 20 करोड़ से ज्यादा घरों की छत पर तिरंगा फहराया जाएगा.  इसमें सरकारी व निजी प्रतिष्ठान भी शामिल होंगे. इस अभियान को लेकर प्रशासन जोर-शोर से तैयारी कर रहा है. इसके लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति भी की गई है. इसके लिए केंद्र सरकार ने तीन तरह के झंडों के उत्पादन की व्यवस्था की है. ये डाकघरों में उपलब्ध होंगे और लोग तिरंगे को ऑनलाइन भी खरीद सकेंगे.

ये भी पढ़ें- Cross Voting President Election: क्या होती है क्रॉस वोटिंग जिसकी राष्ट्रपति चुनाव में हो रही है चर्चा, जानें इसके बारे में सब कुछ 

क्या है इस अभियान का उद्देश्य
यह अभियान इस साल स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुरू किया गया है. यह अभियान नागरिकों के दिलों में देशभक्ति की भावना पैदा करने के साथ ही राष्ट्रीय ध्वज के प्रति जागरूकता बढ़ाने का काम भी करेगा. हर भारतवासी को अपने घर में तिरंगा फहराने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है.

क्या हैं राष्ट्रीय ध्वज से जुड़े नियम
देश में राष्ट्रयी ध्वज को फहराने से जुड़े कुछ नियम हैं. इनके बारे में जानकारी होना भी जरूरी है. यदि इन नियमों के अनुसार तिरंगा नहीं फहाराय जाता है तो आप पर कड़ी कार्रवाई भी हो सकती है. इसके लिए भारत सरकार द्वारा फ्लैग कोड 2002 तैयार किया गया है.  यह राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग, प्रदर्शनी और फहराने से जुड़ी गाइडलाइन बताता है. इसे 26 जनवरी 2002 को लागू किया गया था.

ये भी पढ़ें-  Monsoon Session: आज से संसद का मानसून सत्र, अग्निपथ, महंगाई पर हंगामे के आसार

जरूर रखें इन 7 बातों का ध्यान
1.  झंडे का प्रयोग व्यावसायिक उद्येश्य के लिए नही किया जाएगा.
2. किसी व्यक्ति या वस्तु को सलामी देने के लिए झंडे को नही झुकाया जायेगा.
3. झंडे का प्रयोग किसी वर्दी या पोशाक के रूप में नहीं किया जाएगा. झंडे को रुमाल, तकियों या किसी अन्य ड्रेस पर नहीं छापा जा सकता है.
4. झंडे का प्रयोग किसी भवन में पर्दा लगाने के लिए नही किया जाएगा.
5. किसी भी प्रकार का विज्ञापन/अधिसूचना/अभिलेख ध्वज पर नहीं लिखा जाना चाहिए.
6. झंडे को वाहन, रेलगाड़ी, नाव, वायुयान की छत इत्यादि को ढकने के काम में इस्तेमाल नहीं किया जायेगा.
7. किसी दूसरे झंडे को भारतीय झंडे के बराबर ऊंचाई या उससे ऊपर नहीं फहराया जाना चाहिए.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.