Odd Even Scheme क्या है? दिल्ली में गाड़ियों के नंबर से कैसे कम होगा प्रदूषण?

Written By डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated: Nov 06, 2023, 02:29 PM IST

Odd Even Scheme Delhi

Odd Even Formula: दिल्ली में एक बार फिर से ऑड-ईवन योजना लागू की जाएगी. दिल्ली सरकार ने इसे एक हफ्ते के लिए लागू करने का फैसला किया है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच एक बार फिर से ऑड-ईवन योजना लागू कर दी गई है. दिल्ली सरकार के आदेश के मुताबिक, यह योजना 13 नवंबर से 20 नवंबर के बीच लागू रहेगी. इस दौरान गाड़ियों की संख्या को आधी किए जाने का अनुमान है. इस योजना के तहत सम यानी 14, 16, 18 और 20 तारीख को ईवन नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी. वहीं, 13, 15, 17 और 19 तारीख को ऑड नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी. इससे पहले, अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली दिल्ली सरकार ने 2016 में भी ऑड-ईवन योजना का प्रयोग किया था, तब विपक्षी पार्टियों ने इसका खूब विरोध भी किया था.

साल 2019 में दिल्ली में होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने कई चरणों में ऑड-ईवन योजना लागू की थी. दिल्ली सरकार के मुताबिक, इस योजना केचलते प्रदूषण में कमी भी आई थी. तब दिल्ली सरकार ने लोगों से अपील की थी कि वे कार पूलिंग की मदद लें जिससे सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम की जा सके. खुद दिल्ली सरकार के मंत्री भी तब कार पूलिंग करते दिखे थे. आइए इस योजना के बारे में विस्तार से समझते हैं...

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कैसे काम करती है ऑड-ईवन योजना?
गाड़ियों के नंबर या तो ईवन होते हैं या फिर ऑड. यानी इन नंबरों के आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होंगे तो उन्हें ईवन माना जाएगा और आखिर में 1, 3, 5, 7 होने पर उन्हें ईवन माना जाएगा. अब इन्हीं के हिसाब से तारीखें देखी जाएंगी. उदाहरण के लिए अगर तारीख, 13, 15, 17 और 19 है तो वही गाड़ियां चलेंगी जिनके आखिर में 1, 3, 5 या 7 हो. ठीक इसी तरह 14, 16, 18 और 20 तारीख को वे गाड़ियां चलेंगी जिनके नंबर 0, 2, 4, 6 या 8 से खत्म होते हैं.

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पिछली बार जब ऑड-ईवन लागू किया गया था तो इसके नियम सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक लागू होते थे. इन नियमों का उल्लंघन करने पर 2000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. ऑड-ईवन को सफल बनाने क लिए दिल्ली सरकार ने बसों और मेट्रो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ाई थी. ऑड-ईवन में दोपहिया वाहनों, सिर्फ महिला के वाहनों, सीएनजी, इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड कार को छूट दी जाती है. इसके अलावा, इमरजेंसी व्हीकल और वीआईपी को भी इन नियमों में छूट दी जाती है.

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