DNA एक्सप्लेनर : क्या हैं International Flights के नए नियम, यात्रा से पहले करने होंगे ये काम

हिमानी दीवान | Updated:Dec 14, 2021, 01:20 PM IST

international flights rule

कोविड-19 के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से जुड़े मामलों को देखते हुए भारत ने इंटरनेशनल फ्लाइट्स से जुड़े नए नियम लागू किए हैं.

डीएनए हिंदी:  डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर नए नियमों की घोषणा की थी. DGCA ने इंटरनेशनल शेड्यूल फ्लाइट्स (International Schedule Flights) की यात्री सेवाओं के निलंबन को 31 जनवरी तक बढ़ाने का फैसला लिया है. विदेश से भारत आने वाले यात्रियों को अब फ्लाइट लेने से पहले उनका हेल्थ स्टेटस Air Suvidha पोर्टल पर डिक्लेयर करना होगा. जानें क्या हुए हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से जुड़े नए नियमों में बदलाव-

क्या इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसल कर दी गई हैं
इंटरनेशनल फ्लाइट्स अपने शेड्यूल के मुताबिक जारी रहेंगी. भारत ने 32 देशों के लिए स्पेशल एयर-बबल अरेजमेंट्स किए हैं. इन देशों में अफगानिस्तान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, मालदीव, रूस, यूएई, यूएस और यूके शामिल हैं. 

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यात्रियों को यात्रा शुरू होने से 72 घंटे पहले पासपोर्ट की एक कॉपी, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट,  RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट जमा करानी होगी. जिन देशों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं ऐसे 'at-risk'देशों से आने वाले यात्रियों को भारत आने के बाद भी टेस्ट करवाना होगा. ये टेस्ट फैसिलिटी लिंक पर जाकर प्री-बुक करवाया जा सकता है.



'at-risk' देशों की सूची में बदलाव
परिवार व स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय ने सिंगापुर और बांग्लादेश को 'at-risk'देशों की सूची से हटा दिया है. इसका मतलब ये है कि बांग्लादेश और सिंगापुर से आने वाले यात्रियों को भारत आने के बाद क्वारंटीन होने की जरूरत नहीं होगी. अब 'at-risk'की इस सूची में घाना और तनजानिया को जोड़ दिया गया है. अब 'at-risk'सूची में शामिल देश हैं- यूरोप और यूके के अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, बोत्स्वाना, चीन, घाना, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, जिंबावे, तनजानिया, हॉन्गकॉन्ग, इजराइल.

 

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