'Dry state' गुजरात में फिर छलकेंगे जाम, जारी होंगे खास परमिट, जानें क्या है पूरा प्लान

कुलदीप पंवार | Updated:Dec 22, 2023, 10:45 PM IST

Gujarat में साल 1960 से शराबबंदी लागू है, जिसमें एक खास इलाके के लिए छूट दी जा रही है.

Gujarat Excise Policy Change: गुजरात में साल 1960 से शराबबंदी लागू है. हालांकि वहां दूसरे राज्यों से शराब की तस्करी होती है, लेकिन अब सरकार ने GIFT City में शराब पीने के लिए परमिट जारी करने की योजना बनाई है.

डीएनए हिंदी: Gujarat News- शराबबंदी से जुड़े सख्त कानूनों के लिए पूरे देश में मशहूर गुजरात में 60 साल बाद एक बार फिर शराब के जाम छलकते दिखाई देंगे. दरअसल राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए Dry State गुजरात की Gift City (Gujarat International Finance Tec-City) में शराब पीने की छूट देने की तैयारी कर ली है. राज्य सरकार इसके लिए ग्राहकों को स्पेशल शराब परमिट जारी करने की योजना बना रही है, जो GIFT City के दायरे में उन्हें शराब खरीदने का अधिकार देगी. हालांकि राज्य सरकार ने एकतरफ GIFT City एक अंदर चल रहे होटलों को इन परमिटधारकों को शराब परोसने की इजाजत देने का निर्णय लिया है, लेकिन साथ ही यह पाबंदी भी लगा दी है कि ये होटल ग्राहकों को बोतल में शराब नहीं बेच पाएंगे. यह कदम इस कारण उठाया गया है ताकि इन होटलों से बोतल में शराब खरीदकर GIFT City के बाहर शराबबंदी वाले इलाके में उसकी तस्करी नहीं की जा सके. 

बता दें कि गुजरात में साल 1960 से शराबबंदी लागू है. साल 1960 में महाराष्ट्र के विभाजन के बाद गुजरात नए राज्य के तौर पर सामने आया था. इसके साथ ही गुजरात राज्य में शराबबंदी लागू कर दी गई थी, जो आज तक लागू है.

किन लोगों को मिलेगा यह परमिट

Economic Times की रिपोर्ट के मुताबिक, राज्य सरकार की तरफ से गिफ्ट सिटी के दायरे में शराब पीने की छूट केवल इस सिटी में काम करने वाले कर्मचारियों और वहां के ऑथोराइज्ड विजिटर्स को ही दी जाएगी. इसके लिए हर कंपनी की तरफ से ऑथोराइज्ड किए जाने वाले विजिटर्स को होटल, रेस्टोरेंट या क्लब में जाकर शराब पीने के लिए टेंपरेरी परमिट इश्यू होगा. हालांकि इस परमिट का उपयोग ये विजिटर उस कंपनी के परमानेंट कर्मचारी की मौजूदगी में ही कर पाएंगे. गिफ्ट सिटी के दायरे में आने वाले होटलों को वाइन एंड डाइन फैसेलिटी देने के लिए FL3 लाइसेंस जारी किया जाएगा. गुजरात सरकार का कहना है कि ये होटल शराब की बोतलें नहीं बेच सकेंगे. इन बोतलों का होटलों को पूरा हिसाब रखना होगा.

2021 में आया था इस छूट का प्रस्ताव

साल 2021 में राज्य सरकार ने गांधीनगर स्थित GIFT City के अंदर शराब पीने के प्रतिबंधों में छूट देने का प्रस्ताव पेश किया था. यह प्रस्ताव इस सिटी में नेशनल और इंटरनेशनल फिनटेक कंपनियों को अपने ऑफिस खोलने और उनमें काम करने के लिए टॉप टेलेंट को आकर्षित करने के लिए पेश किया गया था. इस कदम का मकसद गिफ्ट सिटी के अंदर कर्मचारियों को उसी तरह की 'इवनिंग सोशल लाइफ' उपलब्ध कराना था, जो भारत और विदेश के अन्य फाइनेंस व टेक्नोलॉजी हब्स में उन्हें मिलती है. 

गिफ्ट सिटी मैनेजमेंट ने 2020 में किया था इस छूट का आग्रह

राज्य सरकार ने यह छूट देने का प्रस्ताव गिफ्ट सिटी मैनेजमेंट के उस लिखित आग्रह पर पेश किया था, जो 27 सितंबर, 2020 को मैनेजमेंट की तरफ से एक्साइज सुपरिटेंडेंट को लिखा गया था. इस लिखित आवेदन में गिफ्ट सिटी के स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) में शराब कानूनों में छूट की मांग की गई थी. यह छूट गुजरात प्रोहिबिशन एक्ट- 1949 की धारा 139 (1), (c), धारा 146 (b) और धारा 147 के तहत मांगी गई थी.

क्या है गिफ्ट सिटी, यह भी जान लीजिए

गांधीनगर में बन रही गिफ्ट सिटी एक इंटिग्रेटिड डवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो 886 एकड़ जमीन पर तैयार किया जा रहा है. इसमें 6.2 करोड़ वर्ग फीट बिल्टअप एरिया है, जिसमें 67% कमर्शियल, 22% रेशीडेंशियल और 11% सोशल स्पेस है. इसमें अल्ट्रा मॉर्डन ऑफिस, रेशीडेंशियल अपार्टमेंट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, फाइव स्टार होटल, बिजनेस क्लब और अन्य रिक्रिएशनल एमेनिटीज वाले स्पेस शामिल हैं. इस गिफ्ट सिटी में बनी दो इमारतें गुजरात राज्य की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स में से एक हैं.

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