Gyanvapi Case: क्या है ऑर्डर 7 रूल नंबर 11? कोर्ट आज तय करेगा मामला सुनवाई योग्य है या नहीं

Written By कुलदीप सिंह | Updated: May 26, 2022, 07:53 AM IST

Gyanvapi Masjid Case: वाराणसी की जिला अदालत आज ज्ञानवापी मामले में अपना फैसला सुनाएगी.  

डीएनए हिंदीः ज्ञानवापी मस्जिद (Gyanvapi Masjid) विवाद मामले पर वाराणसी की जिला कोर्ट आज सुनवाई करेगी. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने सर्वे रिपोर्ट पर दोनों पक्षों से सप्ताह में आपत्तियां दर्ज कराने को कहा था. कोर्ट सबसे पहले सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7 रूल नंबर 11 (Order VII Rule 11) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करेगा. इस मामले में अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट-1991 (Places of Worship Act) का हवाला देते हुए कहा कि इसे सुनने का मतलब एक्ट का उल्लंघन है. 

क्या है ऑर्डर 7 रूल नंबर 11?
कोर्ट को इस मामले में केस की मेरिट पर फैसला करना है. कोर्ट यह तय करेगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुनवाई के लायक है कि या नहीं. वादी पक्ष द्वारा जो मांग की जा रही है क्या वह कोर्ट के दायरे में आती है, इस पर कोर्ट को फैसला करना है. यह मामला कोर्ट के दायरे में नहीं आता है तो कोर्ट इस मामले को सुनने से ही इनकार कर सकता है. 

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सुप्रीम कोर्ट में कानून को दी चुनौती
ज्ञानवापी मस्जिद मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में नई याचिका दाखिल की गई है. स्वामी जितेंद्रानंद की ओर से दाखिल इस याचिका में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चुनौती दी गई है. इसी कानून को लेकर एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में पहले से दाखिल है. उस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय (Ashwini Upadhyay) की ओर से दाखिल की गई इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि मुस्लिम किसी और स्वामित्व वाली जमीन पर मस्जिद का दावा नहीं कर सकते हैं. 

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ज्ञानवापी मस्जिद मसले पर क्या हैं मांगें

हिंदू पक्ष
1. श्रृंगार गौरी की रोजाना पूजा की मांग
2. वजूखाने में मिले कथित शिवलिंग की पूजा की मांग
3. नंदी के उत्तर में मौजूद दीवार को तोड़कर मलबा हटाने की मांग
4. शिवलिंग की लंबाई, चौड़ाई जानने के लिए सर्वे की मांग
5. वजूखाने का वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग

मुस्लिम पक्ष
1. वजूखाने को सील करने का विरोध
2. 1991 एक्ट के तहत ज्ञानवापी सर्वे और केस पर सवाल

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