डीएनए हिंदी: संयुक्त अरब अमीरात (UAE) ने आज यानी 3 अक्टूबर से नई वीजा पॉलिसी लागू कर दी है. यूएई की कैबिनेट ने इसी साल अप्रैल के महीने में नए वीजा नियमों के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी. इसे लागू करने का मकसद यूएई की इमीग्रेशन और रेजीडेंसी पॉलिसी में बदलाव लाना है. नए वीजी नियमों में 10 साल की एक्सपेंडेड गोल्डन वीजा स्कीम, स्किल्ड वर्कर के लिए 5 साल की ग्रीन रेजीडेंसी और नया मल्टीपल एंट्री टूरिस्ट वीजा जैसे फायदे शामिल हैं.
यूएई सरकार के एक अधिकारी सुल्तान युसुफ अल नाउमी ने कहा कि नई वीजा पॉलिसी से विदेश से आने वाले लोगों के लिए सहूलियत होगी और वीजा प्रक्रिया आसान होगी. इस नए नियम की बदौलत यूएई को निवास, काम करने और निवेश करने के लिए और बेहतर बनाया जा सकेगा.
ये भी पढ़ें- मुफ्त सुविधाओं पर SBI की चेतावनी, सुप्रीम कोर्ट को सलाह, जानिए क्या है पूरी बात
भारतीयों के लिए क्या होगा फायदा?
भारत के लिए UAE के ये बदले नियम काफी अहमियत रखते हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में भारतीय लोग वहां काम करते हैं. जानकारी के मुताबिक, भारत से करीब 34 लाख लोग यूएई में रहते हैं. इनमें सबसे ज्यादा तादाद केरल के लोगों की है, जो वहां नौकरी और बिजनेस के लिए जाते हैं. यूएई में भारतीयों का करीब 85 अरब डॉलर का निवेश है. यह बढ़ भी सकता है. UAE के केंद्रीय बैंक के 2018 के आंकड़ों मुताबिक, दुबई में काम करने वाले भारतीयों ने 17.56 अरब डॉलर अपने देश भेजे थे. ऐसे में ग्रीन वीजा का फायदा इन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा होगा.
ग्रीन वीजा के क्या मिलेंगे फायदे?
ग्रीन वीजा के जरिए किसी भी विदेशी को UAE में पांच साल तक रहने की अनुमति होगी. इसके लिए उन्हें किसी यूएई नागरिक और एम्प्लॉयर के सहारे की जरूरत नहीं होगी. ये सेल्फ स्पॉन्सर्ड वीजा होगा. हालांकि, इसे आगे भी रि-न्यू कराया जा सकता है. ग्रीन वीजा के लिए फ्रीलांसर, स्वरोजगार, स्किल्ड वर्कर्स और निवेशक अप्लाई कर सकते हैं.इस वीजा की सबसे खास बात यह होगी कि ग्रीन वीजा होल्डर अपनी पत्नी या पति, बच्चे, मां-बाप या बहन-भाई को अपने साथ रख सकता है. हालांकि, इसमें 25 साल के उम्र तक के बच्चों को अपने साथ रखने की इजाजत होगी.
गोल्डन वीजा होल्डर्स
गोल्डन वीजा 10 साल के लिए मिलता है. यूएई में गोल्डन वीजा प्राप्त लोगों को काफी सारी सुविधाओं का लाभ मिलता है. एक्सपायर होने पर इसे आगे बढ़वाया जा सकता है. निवेशक, कारोबारी, रिसर्चर, मेडिकल प्रोफेशनल और साइंस का ज्ञान रखने वाले लोगों को गोल्डन वीजा मिल सकता है. नई स्कीम के तहत गोल्डन वीजा होल्डर अपनी पत्नी और किसी भी उम्र के बच्चों को स्पॉन्सर कर सकते हैं. अगर गोल्डन वीजा होल्डर की मौत हो जाती है तो वीजा अवधि खत्म होने तक उसके परिवार के सदस्य वहां रह सकते हैं.
ये भी पढ़ें- न्यूड मॉडल के साथ फोटोशूट करा चुकी है टीवी की ये बहू, अब Bigg Boss के घर दिखाएगी कातिलाना अदाएं
टूरिस्ट वीजा के नियम में बदलाव
नए वीजा पॉलिसी के अनुसार, यूएई में अब टूरिस्ट वीजा पर 2 महीने तक वहां रह सकते हैं. पहले टूरिस्ट वीज पर 30 दिनों यानी एक महीने तक रहने की अनुमित थी. अब इस नियम को बदलकर 60 दिन कर दिया गया है. साथ ही एक नया मल्टी एंट्री टूरिस्ट वीजा का भी ऐलान किया गया है, जो 90 दिनों तक UAE में रहने की अनुमति देगा. वहीं अब नौकरी सर्च करने वाले लोगों को अब जो वीजा दिया जाएगा उसके लिए किसी स्पॉन्सर की जरूरत नहीं होगी. मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से तय , 1st, 2nd और 3rd कैटेगरी के तहत आने वाली दुनिया की 500 टॉप यूनिवर्सिटी के नए ग्रेजुएट जॉब वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.