जानिए, भारत में अश्लीलता को लेकर क्या है कानून और इसका पैमाना?

Written By रईश खान | Updated: Jul 28, 2022, 02:24 PM IST

रणवीर सिंह के न्यूड फोटो पर मचा है बवाल

Ranveer Singh Nude Photoshoot Controversy: भारत में अश्लीलता के कानून (Obscenity Law in India) और उसके दायरे में क्या आता है? इसको लेकर बहस छिड़ गई. आइये जानते हैं पूरा मामला...

डीएनए हिंदी: बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह (Bollywood Actor Ranveer singh) के एक न्यूड फोटोशूट को लेकर बवाल मचा हुआ है. इस मामले में रणवीर के खिलाफ मुंबई में अश्लीलता (Obscenity) फैलाने का मामला दर्ज किया गया है. भारत में यह पहली बार नहीं है जब किसी बॉलीवुड कलाकार ने न्यूड फोटो शूट कराया है. इससे पहले 2020 में एक्टर और मॉडल मिलिंद सोमन और पूनम पांडे पर इस तरह के मामले में कार्रवाई हो चुकी है. न्यूड फोटोग्राफी कुछ लोगों के लिए कला को रचनात्मक ढंग से परोसने का तरीका है तो कुछ के लिए अश्लीलता है. इसको लेकर भारत में पैमाना और कानून क्या है आइये जानते हैं.

भारत में क्या है अश्लीलता पर कानून?
भारत में कानूनी नजरिए से अश्लीलता एक अपराध है और इसके लिए भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 292, 293 और 294 के तहत सजा का प्रावधान है. हालांकि इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि आश्लीलता है क्या और इसका दायरा क्या है. कानूनी जानकारों की मानें तो अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आत्तिनजनक सामान बेचे या सर्कुलेट करे जिससे दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है. अगर दूसरी बार वह ऐसे ही मामले में दोषी पाया जाता है तो उसे 5 साल की जेल और पांच हजार रुपये जुर्माना देना होगा. इसके अलावा भी कई और धाराएं अश्लीलता को लेकर बनी हैं.

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IPC 509: अश्लीलता के मामलों से जुड़ी एक धारा 509 भी है.अगर कोई व्यक्ति महिला की शील या लज्जा भंग करने वाली चीज दिखाता या बोलता है तो उसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्रवाई की जा सकती है. इसमें 3 साल की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.

आईटी एक्ट 67(A): अगर कोई व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यानि सोशल मीडिया के जरिए कामुक या कामुकता को बढ़ावा देने वाला कंटेट को प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ IT एक्ट 67(A) के तहत कार्रवाई की जाएगी. इस मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है. दूसरी बार दोषी पाए जाने पर 7 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुर्माना देना पड़ा सकता है.

भारत में अश्लीलता और इसकी परिभाषा क्या है?
भारत में अश्लीलता पर कानून तो बना है लेकिन इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है और इसका दायरा बताया गया है. आईपीसी धारा 292 और IT एक्ट 67 में उन सामग्री को अश्लील बताया गया है जो कामुक (Sensua) या कामुकता (Sexuality) पैदा करता है. या फिर इसे देखने, पढ़ने और सुनने से कामुकता पैदा होती हो. लेकिन कानून में कामुक और कामुकता किसे माना जाए इसको लेकर स्पष्ट नहीं किया गया है. इसकी व्याख्या करने का अधिकार कोर्ट पर छोड़ दिया गया है.

क्या है रणवीर सिंह का पूरा मामला
बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने अमेरिकी पत्रिका 'पेपर' के कवर पेज के लिए न्यूड फोटोशूट कराया है. इसकी कुछ तस्वीरें रणवीर ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. रणवीर की इन फोटोज को 22 लाख से ज्यादा लोगों ने पंसद किया है लेकिन कुछ लोगों ने इन्हें अश्लील बताया है. इस मामले में मुंबई में आईपीसी की धारा 292, 293 और 509 के साथ IT एक्ट की धारा 67(A) के तहत केस दर्ज किया गया है. रणवीर के ऊपर आईपीसी की जो धारा 293 लगाई गई है अगर इसमें वह दोषी पाए गए तो 3 से 7 साल की सजा का प्रावधान है.

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