Dog Registration: पालतू कुत्तों का ऐसे करवाएं रजिस्ट्रेशन नहीं तो लग सकता है जुर्माना

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Sep 13, 2022, 10:11 AM IST

Dog Registration

Pet Dog Registration: अगर आपने भी कुत्ता पाला हुआ है तो तुरंत नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवा लें. ऐसा न करने पर आपके ऊपर जुर्माना लग सकता है.

डीएनए हिंदी: दिल्ली एनसीआर में पिछले कुछ दिनों में कुत्तों के काटने की कई घटनाएं सामने आई हैं. इसके बाद से पूरे देश में सोसायटी के अंदर कुत्ते पालने वालों को लेकर उनकी सोसायटीज में कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई हैं. क्या आपको जानकारी है कि घर में कुत्ते पालने को लेकर भी कई तरह के नियम हैं. अगर आप डॉग पालना चाहते हैं तो आपको इन नियमों का पालन करना ही होगा. ऐसा न करने वालों के लिए स्थानीय प्रशासन कठोर कार्रवाई कर सकता है. दरअसल घर पर कुत्ते पालने को लेकर नगर निगम में रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ऐसा न करने पर नगर निगम द्वारा 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.

कुत्ते पालने के लिए क्या है SoP?

दिल्ली नगर निगम की SoP- DMC अधिनियम के अनुसार, प्रत्येक कुत्ते के मालिक के लिए यह जरूरी है कि वह अपने कुत्ते का MCD के साथ रजिस्ट्रेशन करवाए. पेट डॉग के रजिस्ट्रेशन के लिए डॉग ओनर MCD पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है. रजिस्ट्रेशन करवाने का आवेदन करने वाले व्यक्ति की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए. इतना ही नहीं, अगर आपके घर में एक से ज्यादा कुत्ते हैं तो आपको हर कुत्ते के लिए अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा. दिल्ली में रहने वाले लोग अपने डॉग का रजिस्ट्रेशन इस लिंक (https://mcdonline.nic.in/vtlpetsdmc/web/citizen/info) पर जाकर कर सकते हैं.

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दिल्ली में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस 500 रुपये हैं. दिल्ली में पालतु कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको एंटी-रेबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र, कुत्ते की फोटो, एड्रेस प्रूफ और अपना खुद का पहचान पत्र जमा करना होगा. रजिस्ट्रेशन करने के बाद दिल्ली एमसीडी के अधिकारी आपकी एप्लिकेशन चेक करेंगे और सब कुछ सही होने पर आपके सर्टिफिकेट जारी करेंगे. दिल्ली के अलावा आसपास के अन्य शहरों- गाजियाबाद, मेरठ, गुरुग्राम आदि में कुत्ते पालने वाले लोग नगर निगम के नजदीकी दफ्तर जाकर अपने कुत्तों को रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.

गाजियाबाद में रजिस्ट्रेशन फीस हजार रुपये

देश की राजधानी नई दिल्ली में पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन करवाने की फीस एक हजार रुपये सालाना है. गाजियाबाद नगर निगम के अनुसार, कुत्ता पालने के बाद 15 दिनों के अंदर नगर निगम को इसकी जानकारी देनी होगी. गाजियाबाद नगर निगम की शर्तों के अनुसार, कुत्ते के मालिक अपने कुत्ते को पार्क, गली, सड़कों आदि  सार्वजनिक स्थानों पर लावारिस नहीं छोड़ सकते हैं. इसके अलावा वे पालतू जानवर को सड़कों, गलियों, पार्कों आदि में खुले में शौच भी नहीं करवा सकते हैं.

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गाजियाबाद में बढ़ा कुत्तों का रजिस्ट्रेशन- कुत्ते काटने की घटनाएं बढ़ने के बाद गाजियाबाद में नगर निगम सख्त हुआ है. नगर निगम द्वारा जुर्माना लगाने और नोटिसि जारी करने के बाद इस महीने में अब तक 583 लोग अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. पिछले महीने तक सिर्फ 2 हजार लोगों ने अपने कुत्तों का रजिस्ट्रेशन करवाया था लेकिन अब नगर निगम की सख्ती बढ़ने के अलावा अपने कुत्तों को रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं. इसके अलावा शहर की विभिन्न सोसायटीज में लोग अपने RWA को वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन की कॉपी भी जमा कर रहे हैं.

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