डीएनए हिंदी: Transfer Funds to the Wrong Account ! डिजिटल होते इंडिया में अब वित्तीय लेन-देन भी पूरी तरह डिजिटल हो गया है. नेटबैंकिंग से लेकर कई तरह के पेमेंट गेटवे हैं जो बस एक क्लिक पर पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में मदद करते हैं. मगर कई बार ये मदद भारी भी पड़ जाती है. कभी जल्दबाजी में और कभी कोई अकाउंट नंबर गलत हो जाने से कई बार जिस व्यक्ति तक पेमेंट पहुंचानी होती है उसकी बजाय किसी और तक पहुंच जाती है. मसलन आपको अपने घर का किराया ही देना है और ऑनलाइन पेमेंट देते वक्त गलती से किसी दूसरे अकाउंट नंबर या आईडी पर पैसे ट्रांसफर हो जाएं, ऐसे में आप क्या करेंगे? इस तरह के कई मामले सामने आते रहते हैं, मगर कम ही लोग जानते हैं कि ऐसा होने पर तुरंत क्या कदम उठाए जाने चाहिए.
बैंक को कैसे करें सूचित
आपके बैंक खाते से किसी अवांछित बैंक खाते में पैसा ट्रांसफर हो जाए तो नीचे दी गई प्रक्रिया को पूरा करके पैसा वापस लिया जा सकता है.
1) जैसे ही पैसा गलत खाते में चला जाए इसकी जानकारी तुरंत बैंक को दें. गलती से हुए इस ट्रांजेक्शन की पूरी जानकारी लिखित में दें. इसमें ट्रांजेक्शन की तारीख, समय, अपना अकाउंट नंबर और जिस खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है वह भी लिखें. साथ ही बैंक से निवेदन करें कि जिस खाते में पैसा गलती से गया है उसे फ्रीज कर दें ताकि जिसके खाते में पैसा गया है वह निकाल ना सके.
2) ये सूचना और अपना निवेदन पत्र दोनों बैंक में दें. जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर किया है और जिस खाते में पैसा गया है दोनों बैंक में.
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3) जिस बैंक से पैसा ट्रांसफर किया है वही बैंक दूसरे बैंक से रिवर्सल एंट्री के लिए कहेगा और पैसा वापस दिलाने में मदद करेगा.
4) रिवर्सल एंट्री के लिए कहने के बाद जिस खाते में पैसा गया है उसे बैंक बुलाया जाएगा और उससे एंट्री वेरीफाई की जाएगी. साथ ही नो ऑब्जेक्शन लेकर
पैसा वापस कर दिया जाएगा.
5) अगर वह व्यक्ति जिसके खाते में गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ है वो लौटाने से इनकार करता है तो उसके खिलाफ कोर्ट में केस भी दर्ज कराया जा सकता है. अगर बैंक इस मामले में मदद ना करे तो Ombudsman Scheme के अंतर्गत RBI को शिकायत की जा सकती है.
RBI को कैसे करें शिकायत
ऐसे मामलों में अगर बैंक से मदद ना मिले तो आप अपनी शिकायत आऱबीआई तक भी पहुंचा सकते हैं. इसके लिए नीचे दी गई जानकारी अहम है
1. टोल फ्री नंबर 1448 पर शिकायत करें या crpc@rbi.org.in पर भी ईमेल कर सकते हैं.
2. ऑनलाइन शिकायत के लिए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं cms.rbi.org.in
3. ऑनलाइन कंप्लेंट के लिए ईमेल आईडी, फोन नंबर, आधार कार्ड औऱ जो कंप्लेंट बैंक में की है उसकी कॉपी की जरूरत पड़ती है. ऑनलाइन
पोर्टल पर लॉग-इन करने के बाद फाइल कंप्लेंट पर जाकर अपना नाम, मोबाइल नंबर डालना अनिवार्य है. इसके साथ बैंक में की गई कंप्लेंट की कॉपी
अपलोड करनी होती है. साथ ही संक्षिप्त में कंप्लेंट भी लिखनी होती है.
4. RBI ये भी सुनिश्चित करता है कि कंप्लेंट जल्द से जल्द निपटाए. साथ ही कंपन्सेशन की मांग भी की जा सकती है. इसमें मानसिक शोषण इत्यादि से जुड़ा हर्जाना भी लिया जा सकता है. RBI शिकायत दर्ज करने की कोई फीस नहीं मांगता है. साथ ही यह भी सुनिश्चित करता है कंप्लेंट का निपटारा 30 दिन के भीतर किया जा सके.
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ऐसे में गलत अकाउंट में किसी भी वजह से पैसे ट्रांसफर हो जाएं तो आप सबसे पहले संबंधित बैंक को सूचित करें और यदि बैंक इस पर कोई कार्रवाई ना करे तो आपके पास RBI से शिकायत करने का भी विकल्प है. आरबीआई इस मामले में पूरी पड़ताल करके आपकी रकम वापस दिलाता है. इस बीच हुए मानसिक शोषण के हर्जाने को भी हासिल किया जा सकता है.
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