President Election 2022: इस देश में हर साल बदल दिया जाता है राष्ट्रपति, ये होती है शर्त

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Jul 01, 2022, 05:27 PM IST

Switzerland

President Election 2022: इस महीने देश में 15वें राष्ट्रपति का चुनाव होना है. 25 जुलाई तक ना सिर्फ नए राष्ट्रपति का नाम तय हो जाएगा बल्कि वह शपथ भी ग्रहण कर लेंगे. इस बीच एक दिलचस्प तथ्य यह जान लीजिए कि दुनिया का एक देशा ऐसा है जहां हर साल नया राष्ट्रपति चुना जाता है.

डीएनए हिंदी: इन दिनों देश भर में राष्ट्रपति चुनाव की चर्चा है. भारत में हर पांच साल बाद राष्ट्रपति चुनाव होते हैं. इस बार ये चुनाव 18 जुलाई को होंगे. अमेरिका की बात करें तो यहां चार साल में एक बार राष्ट्रपति चुना जाता है. मगर दुनिया का एक देश ऐसा भी है जहां हर साल राष्ट्रपति बदल दिया जाता है. इसके लिए हर साल राष्ट्रपति चुनाव होते हैं.  इस दिलचस्प बात के साथ जानते हैं कौन-सा है वह देश और क्यों है वहां ऐसा सिस्टम-

दुनिया का ऐसा इकलौता देश है स्विट्जरलैंड
स्विट्जरलैंड दुनिया का इकलौता ऐसा देश है, जहां हर साल राष्ट्रपति बदल जाते हैं. यहां राष्ट्रपति का कार्यकाल एक साल से ज्यादा नहीं होता है. एक बार जो राष्ट्रपति बन जाता है उसे दोबारा चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं होती है. 

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कैसे होता है चुनाव
यहां राष्ट्रपति चुनाव के लिए हर साल दिसंबर में संसद सत्र बुलाया जाता है. यहां नेशनल काउंसिल का अध्यक्ष राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए उम्मीदवारों के नाम की घोषणा करता है. इसके बाद निम्न और उच्च सदन के लोग अपने पसंद के उम्मीदवार का नाम लिखकर बैलेट बॉक्स में डालते है. जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, उसे राष्ट्रपति घोषित कर दिया जाता है.

भारत में यह है राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया
राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन (Indirect election) द्वारा होता है. इसका मतलब ये है कि राष्ट्रपति का चुनाव इलेक्टोरल कॉलेज करता है. देश की जनता राष्ट्रपति का चुनाव सीधे खुद नहीं करती बल्कि उसके वोट से चुने हुए प्रतिनिधि करते हैं. इसे ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन कहते हैं. इस प्रक्रिया में वोटिंग का अधिकार चुने हुए विधायक और सांसदों के पास होता है. राष्ट्रपति चुनाव में संसद में नामित सदस्य और विधान परिषदों के सदस्य वोट नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि ये जनता द्वारा सीधे नहीं चुने जाते हैं.

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कौन बन सकता है राष्ट्रपति?
राष्‍ट्रपति पद के लिए उम्‍मीदवार बनने के लिए कई योग्‍यताएं होना जरूरी होता है. अनुच्छेद 58 के तहत, एक उम्मीदवार को राष्ट्रपति के पद का चुनाव लड़ने के लिए अनिवार्य रूप भारत का नागरिक होना चाहिए. 35 वर्ष की आयु पूरी करनी चाहिए. लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य होना चाहिए. इसके साथ ही भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन या किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकरण के अधीन किसी भी उक्त सरकार के नियंत्रण के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं किया होना चाहिए. 

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