Public provident fund: टैक्स में छूट पाने के लिए इसमें करें निवेश!

| Updated: Dec 28, 2021, 08:44 PM IST

Public provident fund में निवेश करने से पैसा बचाने के साथ साथ टैक्स में भी छूट मिलती है.

डीएनए हिंदी: बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक इसी तरह आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते हैं. साथ ही आज मैं जो आपको योजना बताने वाली हूँ. उस योजना से आपको टैक्स में भी छूट मिलेगी. इस स्कीम का नाम है PPF यानी की Public provident fund. 

PPF क्या होता है?

PPF स्कीम को 1968 में वित्त मंत्री के राष्ट्रीय बचत संस्थान ने शुरू किया था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाने का है. यानी कि निवेशकों को छोटी-मोटी बचत करने में मदद करना और बचत राशि पर रिटर्न देने का है. ppf अकाउंट में 500 रुपये से लेकर सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं. इसमें निवेशकों को EEE श्रेणी के अंतर्गत टैक्स में छूट भी मिलता है. साथ इसमें मिलने वाले ब्याज पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है. PPF के ब्याज दर हर तिमाही पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है. हाल के समय में PPF पर मिलने वाला ब्याज दर 7.1 प्रतिशत तय की गई. सबसे जो इम्पोर्टेन्ट बात है वह यह कि PPF 15 साल की लॉक-इन पीरियड वाला एक लॉन्ग टर्म निवेश है. इसका मतलब कि PPF में निवेश किये गए रुपये को आप 15 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं. हालांकि किसी इमरजेंसी की स्थिति में पैसे निकालने की अनुमति है.

PPF खाता खोलने की पात्रता

PPF अकाउंट को कोई भी और किसी के भी लिए खुलवा सकता है. हालांकि PPF अकाउंट सिर्फ एक indian citizen ही खोल सकता है. लेकिन एक NRI PPF में अपना खाता नहीं खोल सकता है. बहरहाल खाता खोलने के बाद अगर आप NRI बन जाते हैं मतलब कि किसी और देश में जाकर बस जाते हैं, वहां कि नागरिकता ले लेते हैं तो आप अपना खाता mature होने तक जारी रख सकते हैं. वहीं माता-पिता अपने नाबालिक बच्चों के लिए भी अकाउंट खोल सकते हैं. बच्चे के mature होने तक माता-पिता ही अकाउंट होल्ड करेंगे.

कैसे खोलें PPF खाता?

PPF खाता खोलने के लिए आप अपने नजदीकी बैंक की ब्रांच में संपर्क कर सकते हैं. सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली जो बात है कि अगर आप अपने PPF अकाउंट में प्रति वर्ष न्यूनतम राशि 500 रुपये का योगदान नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में आपका अकाउंट inactive हो जायेगा. इसे दुबारा एक्टिव कराने के लिए आपको अपने संबंधित बैंक यह डाक घर में एप्लीकेशन देना होगा. जिसके बाद कुछ मामूली रुपये आपसे जुर्माने के तौर पर लिए जायेंगे और आपका खाता दुबारा एक्टिव हो जायेगा.

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