Tax Saving Scheme: 2022 में इस तरीके से करेंगे निवेश, तो दौलत में नही आएगी कमी

डीएनए हिंदी वेब डेस्क | Updated:Dec 29, 2021, 11:26 PM IST

सरकार द्वारा बहुत सी ऐसी योजनाएं लाई गई हैं, जिनका फायदा उठाकर टैक्स में छूट पाई जा सकता है और निवेश भी किए जा सकता है.

डीएनए हिंदी: हर वर्ष नए साल की शुरुआत में हम नए प्रण (resolution) लेते हैं. लेकिन एक प्रण ऐसा भी है जिसके बारे में शायद ही हम किसी से बात करते हैं. यह प्रण कुछ और नहीं अपने आपको, खुद के बैंक बैलेंस को मजबूत बनाने का प्रण होता है. अपने बैंक में मुनाफे (profit) की राशि बढ़ाने के लिए जरुरी है कि हम निवेश कैसे करते हैं. आज हम आपको यहां ELSS, NPS और PPF के अलावा कुछ ऐसे ही बेहतरीन टैक्स सेविंग आप्शन्स (tax saving options) के बारे में बताएगे. जिनके जरिए आप टैक्स में छूट के साथ साथ मुनाफा भी पाएंगे.

वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)

पैसा बचाना और उस पर मुनाफा कमाने की इच्छा तो हर किसी की होती है. लेकिन अगर टैक्स में छूट भी मिल जाए तो सोने पर सुहागा हो जाता है. वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) भी एक ऐसी ही योजना है. यह योजना खास कर के वृद्धों को ध्यान में रखकर बनाया गया है. इस योजना का लाभ उठाने के लिए न्यूनतम आयु 60 साल की होनी चाहिए और इसमें 1.5 लाख रुपये तक ही निवेश किया जा सकता है. हालांकि अगर कोई अपनी इच्छा से 5 साल पहले ही रिटायर हो चुका है यानी की 55 की उम्र में ही सेवानिवृत्त (retire) हो चुका है तो ऐसी स्थिति में वह भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत निवेश करने पर 5 साल बाद राशि मैच्योर हो जाती है. बहरहाल, आप इस योजना के प्लान को 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं. इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी भी नजदीकी बैंक शाखा या पोस्ट ऑफिस से संपर्क किया जा सकता है. इसपर मिलने वाले ब्याज सरकार द्वारा समर्थित होते हैं. वर्तमान समय में इस स्कीम की ब्याज दर 7.4 फीसदी है.

जीवन बीमा (Life Insurance)

लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) भी टैक्स बचाने और निवेश करने के तरीके से अच्छा आप्शन है. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान (ULIP) में निवेश पर टैक्स छूट मिलता है. हालांकि अगर आपने 2.5 लाख रुपये के ऊपर प्रीमियम यूलिप में निवेश किया है तो ऐसी स्थिति में टैक्स में रियायत मिलती है. यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों का एक सम्पूर्ण मिश्रण है. बता दें कि यूलिप प्लान के लिए भुगतान किये गए प्रीमियम का एक हिसा रिस्क इंश्योरेंस कवर के तौर पर होता है और दूसरा हिस्सा अन्य फण्ड में इन्वेस्ट कर दिया जाता है. मौजूदा समय में जीवन बीमा पालिसी की मैच्योरिटी इनकम भी धारा 10(10डी) के तहत टैक्स फ्री होती है.

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