यूजीसी ने ओपन और ऑनलाइन कोर्स में एडमिशन लेने के नियमों में बदलाव किया है. दरअसल यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इस एकेडमिक साल से ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के साथ ऑनलाइन कोर्स के लिए नया इनरोलमेंट प्रोसेस शुरू कर रहा है. इस बदलाव का मकसद स्टूडेंट्स को धोखाधड़ी से बचाना है.
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स्टूडेंट्स को जनरेट करनी होगी यूनिक DEB-ID
यूजीसी के चेयरमैन एम जगदीश कुमार के मुताबिक नई योजना के तहत ओडीएल और ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स को पहले डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो (UGC-DEB) के वेब पोर्टल deb.ugc.ac.in और deb.ugc.ac.in/StudentDebId पर अपने एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (ABC)-ID के साथ रजिस्ट्रेशन करना होगा और एक यूनिक DEB-ID जनरेट करनी होगी. यह डीईबी-आईडी विदेशी स्टूडेंट्स को छोड़कर मान्यता प्राप्त ओडीएल/ऑनलाइन कार्यक्रमों में दाखिला लेने वाले सभी स्टूडेंट्स के लिए अनिवार्य होगी और यह जीवनभर के लिए वैध रहेगी.
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कब से लागू होगा नया नियम
उन्होंने बताया कि यह बदलाव सितंबर 2024 से लागू होगा. इस बदलाव से स्टूडेंट्स केवल अप्रूव्ड हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ओडीएल और ऑनलाइन कोर्स में दाखिला ले पाएंगे. इस प्रक्रिया से एडमिशन प्रक्रिया में पारदर्शिता भी बढ़ेगी.
आखिर क्यों पड़ी इस बदलाव की जरूरत
इससे पहले यूजीसी को ऐसी कई शिकायतें मिली थीं कि कुछ इंस्टीट्यूट गैर मान्यता प्राप्त ओडीएल/ऑनलाइन कोर्स में दाखिला देकर स्टूडेंट्स का भविष्य दांव पर लगा रहे हैं. ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए यूजीसी ने ओडीएल और ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लेने वाले स्टूडेंट्स के लिए एडमिशन प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज करने का फैसला लिया है.
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