UP में पेपर लीक कराते पकड़े गए तो खैर नहीं! उम्रकैद के साथ भरना पड़ेगा 1 करोड़ का जुर्माना

जया पाण्डेय | Updated:Jun 25, 2024, 03:32 PM IST

पेपर लीक के लगातार सामने आ रहे मामलों के बीच योगी सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने वाली है. जानें इस अध्यादेश में क्या है खास...

यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार पेपर लीक को लेकर सख्त कदम उठाने की तैयारी कर रही है. सिपाही भर्ती परीक्षा और आरओ-एआरओ परीक्षा में हुए पेपर लीक को देखते हुए सरकार उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अध्यादेश 2024 लाने वाली है. इसके तहत पेपर लीक के मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसे आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

यह भी पढ़ें-  NEET से शुरू हुआ मामला UGC NET तक पहुंचा, जानें अब तक क्या-क्या हुआ

सॉल्वर गैंग से वसूला जाएगा एग्जाम का खर्च
अगर किसी भी वजह से परीक्षा प्रभावित होती है तो उस पर आने वाले खर्चे की सारी भरपाई सॉल्वर गैंग से वसूल की जाएगी. वहीं दो कंपनियां और सेवा प्रदाता इसके लिए जिम्मेदार पाए जाएंगे, उन्हें हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें- DDU से UG या PG करना चाहते हैं? इस तारीख से शुरू होंगे एंट्रेस एग्जाम

रुके हुए स्कॉलरशिप पर क्या है योगी सरकार का प्लान
इसके अलावा जिन स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप संबंधित विद्यालयों के रिजल्ट आने की वजह या किसी टेक्निकल गलतियों की वजह से रुके हुए थे, उन्हें भी 2 महीने के अंदर जारी किए जाने का आदेश दिया गया है.
 

एजुकेशन की और खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

ख़बर की और जानकारी के लिए डाउनलोड करें DNA App, अपनी राय और अपने इलाके की खबर पाने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

education news UP Cabinet paper leak