सिर्फ एक कंपनी के लिए गाना गाएंगे खेसारी लाल यादव, जानिए क्यों लगा ऐसा झटका

Written By ज्योति वर्मा | Updated: Sep 09, 2023, 11:14 AM IST

Khesari Lal Yadav

भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव(Khesari Lal Yadav) को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वो सिर्फ एक कंपनी के साथ मिलकर गाना गाएंगे.

डीएनए हिंदी: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव(Khesari Lal Yadav) को हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से एक फरमान जारी किया गया है. दरअसल, सुपरस्टार सिंगर और एक्टर को लेकर कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि वह अब से ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट के आधार काम करेंगे और खेसारी को अगले दो सालों तक सिर्फ इसी कंपनी के साथ गाना गाने को कहा है. इसके साथ ही अगले दो सालों तक खेसारी किसी भी दूसरी कंपनी के लिए गाना नहीं गाएंगे. 

दरअसल, बीते काफी वक्त से खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के बीच विवाद चल रहा है. मामला दिल्ली हाई कोर्ट में पहुंचने के बाद यह फैसला ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के हक में सुनाया गया है. जिसके बाद खेसारी लाल को अगले दो सालों के लिए महज ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के साथ काम करना होगा और सिर्फ वह उन्हीं के लिए गाना गाएंगे. कोर्ट के फैसले के अनुसार खेसारी को किसी और कंपनी के साथ गाना गाने की इजाजत नहीं है. वहीं, यह फैसला 30 सितंबर 2025 तक लागू रहेगा.

खेसारी ने कंपनी को लेकर कही ये बात

वहीं, इस पूरे मामले में खेसारी का कहना है कि ग्लोबल म्यूजिक कंपनी ने उनके साथ साजिश की है और उन्हें फंसाने की कोशिश की है. 

ये भी पढ़ें- अब जेल जाएंगे Khesari Lal Yadav? कोर्ट ने जारी कर दिया गैर जमानती वारंट

जानें क्या है पूरा मामला

आपको बता दें कि जानकारी के मुताबिक खेसारी और ग्लोबल म्यूजिक कंपनी के बीच साल 2021 की 21 मई के दिन कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था. इस दौरान खेसारी को कंपनी के लिए 200 सॉन्ग गाने थे और इसके लिए खेसारी को कंपनी की ओर से 5 करोड़ रुपये दिए गए थे. सिंगर को अगले 30 महीने तक 200 गाने पूरे करने थे, लेकिन उन्होंने महज 89 गाने ही गाए थे. जिसके कारण दोनों के बीच विवाद छिड़ा था, क्योंकि दो साल पूरे हो गए थे, लेकिन कंपनी के मुताबिक गाने 200 नहीं हुए थे. 

ये भी पढ़ें- Khesari Lal Yadav ने माई-बाबूजी के लिए खरीदी लग्जरी कार, फोटो ने जीता लोगों का दिल

कोर्ट ने कंपनी के हक में सुनाया फैसला

दो साल पूरे होते ही खेसारी ने दूसरी कंपनी के लिए गाना गाना शुरू कर दिया जिसपर विवाद बढ़ गया था. वहीं, इसके बाद ग्लोबल म्यूजिक कंपनी ने कोर्ट में याचिका दायर की, इसके बाद जज मनमोहन ने कंपनी के हक में फैसला सुनाते हुए खेसारी को दूसरी कंपनियों के साथ गाना गाने से इनकार किया और सिर्फ ग्लोबल कंपनी के साथ अगले दो साल तक गाना गाने को कहा है. 

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटर और इंस्टाग्राम पर.