डीएनए हिंदी: बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा (Anushka Sharma) ने हाल ही में टैक्स विभाग के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay Highcourt) का दरवाजा खटखटाया है. ये मामला ने साल 2012-13 और 2013-2014 के टैक्स की वसूली नोटिस से जुड़ा है. अनुष्का ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट (Sales Tax Department) के इस नोटिस को चुनौती दी है. इस मामले न्यायाधीश नितिन जामदार और अभय आहूजा ने सेल टैक्स विभाग से तीन हफ्ते में जवाब देने को का है. अनुष्का की इस याचिका पर सुनवाई अगले महीने यानी फरवरी की 6 तारीख को की जाएगी.
दरअसल, साल 2012-13 और 2013-2014 के टैक्स की वसूली से जुड़े एक नोटिस पर अनुष्का ने सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट को चुनौती दी है. इस मामले पर अगली सुनवाई होने पर ही पता चलेगा की केस किसके फेवर में रहता है. हालांकि, इससे पहले भी अनुष्का ने टैक्स कंसल्टेंट और वकील के जरिए याचिका दायर कर चुकी हैं जिस पर कोर्ट ने अनुष्का शर्मा को फटकार लगाई थी और एक्ट्रेस के वकील से पूछा था कि वो खुद क्यों याचिका दायर नहीं कर सकती हैं.
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पुरानी याचिका वापस लेने के बाद एक्ट्रेस ने नई अपील दायर की है. इस नई याचिका में अनुष्का शर्मा ने कहा है कि वो किसी भी प्रोडक्ट एड या ईवेंट में अपने एजेंट, यशराज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड और निर्माता या कार्यक्रम के आयोजकों के साथ एक तीन पक्षीय समझौते के तहत एक कलाकार की हैसियत से हिस्सा लेती हैं लेकिन अधिकारियों ने सेल्स टैक्स, फिल्म पर नहीं बल्कि प्रोडक्ट के प्रचार और पुरस्कार समारोह में एंकरिंग पर लगाया था'.
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बता दें कि सेल्स टैक्स विभाग ने 2012-13 के लिए 12.3 करोड़ रुपए पर 1.2 करोड़ रुपये ब्याज सहित बिक्री कर, जबकि वर्ष 2013-14 के लिए लगभग 17 करोड़ रुपये पर 1.6 करोड़ रुपये बिक्री कर लगाया था.
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