Jani Master की गिरफ्तारी के बाद आया पत्नी Ayesha का बयान, यौन उत्पीड़न के आरोप पर कही ये बात

ज्योति वर्मा | Updated:Sep 21, 2024, 10:30 AM IST

Jani Master And His Wife Ayesha

साउथ की तमिल तेलुगु फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके जानी मास्टर (Jani Master) उर्फ शेख जानी बाशा पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है और इस मामले में वो गिरफ्तार हुए हैं. जिसके बाद अब उनकी पत्नी ने बयान दिया है.

साउथ की तमिल तेलुगु फिल्मों में कोरियोग्राफी कर चुके जानी मास्टर (Jani Master) उर्फ शेख जानी बाशा इन दिनों खबरों में बने हुए हैं. दरअसल, पुलिस ने बताया कि गुरुवार को कोरियोग्राफर जानी मास्टर पर अपने साथ काम करने वाली एक महिला के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगा है, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया है. जानी को साइबराबाद पुलिस ने गोवा में पकड़ा और पूछताछ के लिए हैदराबाद ले गए. वहां पर उनकी पत्नी आयशा (Ayesha) ने उनसे मुलाकात की और अपना बयान दर्ज कराया और उसके बाद अपने पति पर लगे आरोपों के खिलाफ मीडिया से भी बातचीत की. 

दरअसल, टीवी9 से बात करते हुए(पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक) आयशा उर्फ सुमालता ने दावा किया कि जानी मास्टर पर लगाए गए आरोप झूठे हैं. आयशा ने कहा कि जानी के करियर को बर्बाद करने की एक बड़ी साजिश थी. उन्होंने ये भी कहा कि अगर महिला कोरियोग्राफर सबूत दिखाती है, तो वह अपने पति को छोड़ देंगी. आयशा ने कहा कि, '' यह आरोप कि महिला को 16 की उम्र में परेशान किया था, घिनौना है. उसमें किसी भी तरह की सच्चाई नहीं है. अगर लड़की सबूत दिखाती है, तो मैं मास्टर को छोड़ दूंगी. बता दें कि जानी मास्टर और सुमालता की शादी को 14 साल हो चुके हैं और उनके कोई बच्चे नहीं है.

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पुलिस ने बताया कि फेमस कोरियोग्राफर जानी मास्टर को गुरुवार को अपने साथ काम करने वाली एक महिला का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. बता दें कि जानी मास्टर को गोवा की एक स्थानीय अदालत में पेश किया गया और ट्रांजिट वारंट हासिल किया गया. पुलिस रिलीज में कहा गया है कि उसे यहां लाया जा रहा है और उसे एक रेगुलर अदालत में पेश किया जाएगा. उसमें कहा गया कि महिला की शिकायत के आधार पर साइबराबाद के रायदुर्गम पुलिस स्टेशन में जीरो FIR दर्ज की गई है. 

इन धाराओं के खिलाफ दर्ज हुआ जानी के खिलाफ केस

पुलिस रिलीज में ये भी कहा गया कि 15 सितंबर को नरसिंगी पुलिस ने आईपीसी की धारा 376(2)(एन), 506, 323 के तहत फिर से मामला दर्ज किया. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई में काम के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया और यौन उत्पीड़न काफी वक्त तक जारी रखा और किसी को न बताने की धमकी भी दी.

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POCSO एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ मामला

जिस दौरान बयान दर्ज कराया गया तब पता चला कि कथित अपराध जिस दौरान हुआ था तब वह नाबालिग थी. इसलिए POCSO एक्ट, 2012 की एक धारा को जोड़ा गया है. इस बीच तेलुगु फिल्म चैंबर ऑफ कॉमर्स के जरिए गठित किए गए एक पैनल ने भी जानी मास्टर के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच शुरू कर दी है. समिति के एक सदस्य तम्मारेड्डी भारद्वाज ने कहा कि पैनल को पीड़िता से शिकायत मिलने के बाद 90 दिनों अंदर इस मुद्दे पर एक रिपोर्ट पेश करनी होगी. 

फिल्म चैंबर की गठित यौन उत्पीड़न निवारण पैनल के प्रमुख दामोदर प्रसाद ने कहा कि तेलुगु फिल्म एवं टीवी डांसर्स एवं डांस डायरेक्टर्स एसोसिएशन को एक पत्र भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि जानी मास्टर को तब तक प्रेसिडेंट के तौर पर काम करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जब तक वो इन आरोपों से मुक्त नहीं हो जाते. 

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