KRK Gets Bail: जेल में बंद कमाल राशिद खान को सभी मामलों में मिली जमानत, जानिए कब होंगे बरी

Written By हिमांशु तिवारी | Updated: Sep 07, 2022, 07:50 PM IST

केआरके

KRK पर दायर किए सभी मामलों में उन्हें जमानत दे दी गई है. पिछले सप्ताह उन्हें मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था.

डीएनए हिंदी: KRK Gets Bail: मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को अभिनेता अक्षय कुमार (Akshay Kumar) और फिल्म निर्माता राम गोपाल वर्मा (Ram Gopal Verma) के बारे में विवादास्पद ट्वीट के मामले में केआरके (KRK) को जमानत दे दी. मंगलवार को मुंबई की एक अन्य अदालत ने उन्हें 2021 के कथित छेड़छाड़ मामले में जमानत दे दी थी. केआरके इस दौरान न्यायिक हिरासत में हैं, उन्हें पुलिस ने उसके ट्वीट के सिलसिले में पिछले सप्ताह मुंबई हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया था. केआरके बुधवार तक जेल में ही रहेंगे, उन्हें गुरुवार सुबह जेल से रिहा किया जाएगा. पुलिस ने अपने एफआईआर में दावा किया है कि केआरके की पोस्ट सांप्रदायिक थी और उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया.

वहीं छेड़छाड़ के मामले में केआरके को मंगलवार को जमानत मिल गई है. इस केस के मद्देनजर वर्सोवा पुलिस ने रविवार को केआरके को हिरासत में ले लिया और बांद्रा कोर्ट में पेश किया गया. केआरके ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष वकील - अशोक सरोगी और जय यादव के माध्यम से दायर अपनी जमानत याचिका में दावा किया कि एफआईआर में दर्ज कथित छेड़छाड़ की घटना व्यावहारिक रूप से मेल नहीं खाती.

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वकील जय यादव ने अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि घटना के 18 महीने बाद एफआईआर दर्ज की गई थी और वह भी पीड़िता के दोस्त की तरफ से ऐसा करने के लिए कहने के बाद. उन्होंने आगे तर्क दिया कि केआरके के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा जमानती थी. अदालत ने खान की याचिका को मंजूर कर लिया. विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं था.

जून 2021 में 27 साल की महिला की शिकायत के आधार पर छेड़छाड़ का मामला दर्ज कर लिया गया था. शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि केआरके ने उसे एक फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश करने के बहाने वर्सोवा में मौजूद अपने बंगले में बुलाया था. एफआईआर के अनुसार, केआरके ने उसे शराब पिलाई और उसे गलत तरीके से छुआ.

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पुलिस के मुताबिक, केआरके की तरफ से साल 2020 में पोस्ट किए गए ट्वीट सांप्रदायिक थे और उन्होंने बॉलीवुड हस्तियों को निशाना बनाया था. उन्हें 2020 में धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और धारा 500 (मानहानि की सजा) और आईटी एक्ट के तरह गिरफ्तार किया गया.

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