डीएनए हिंदी: 'द केरल स्टोरी' (The Kerala Story) पर पश्चिम बंगाल (West Bengal) में बैन को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने फैसला सुना दिया है. उन्होंने ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) सरकार के बैन के फैसले पर रोक लगा दी है. यानी अब ये फिल्म बंगाल में रिलीज की जाएगी. वहीं, अब कोर्ट में फिल्म को लेकर क्या- क्या बहस चली इसकी जानकारी भी सामने आ रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुनवाई के दौरान फिल्म के एक सीन को देखकर जज चौंक गए और उनके मुंह से निकल गया 'ये क्या दिखा दिया'. सिर्फ यही नहीं फिल्ममेकर्स को इस सीन (The Kerala Story Scene) को लेकर कोर्ट ने कुछ सख्त निर्देश भी दिए हैं.
मेकर्स को दिए गए सख्त निर्देश
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान फिल्म में धर्मांतरण करने वाली महिलाओं की संख्या 32000 होने पर सवाल उठा. इस पर निर्माताओं के वकील हरीश साल्वे ने माना कि इसकी कोई आधिकारिक जानकारी मौजूद नहीं है. उन्होंने कहा कि 'लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि ये घटनाएं हुई हैं'. जिसके बाद जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मेकर्स को आदेश दिया है कि '32000 महिलाएं गायब हैं' फिल्म के इस डायलॉग को डिस्क्लेमर के साथ दिखाया जाए. डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए मेकर्स को 20 मई तक का वक्त दिया गया है.
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इस सीन पर चौंके जज
इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट में कपिल सिब्बल ने फिल्म के उस डायलॉग का जिक्र किया जिसमें कहा गया है कि 'जब तक तुम उन पर थूकोगे नहीं, अल्लाह नहीं मिलेगा'. इस पर जस्टिस पार्डीवाला चौंक गए और पूछने लगे कि 'क्या वाकई फिल्म में ये दिखाया गया है'? इसके बाद कपिल सिब्बल ने फिल्म के कई और विवादित डायलॉग्स का जिक्र किया. बता दें कि फिल्म को सीबीएफसी की तरफ से अनुमति मिलने के खिलाफ भी याचिका दी गई है. इस पर सुनवाई जुलाई में की जा सकती है.
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