CBFC ने जारी किया बयान, Kangana Ranaut की Emergency को इस शर्त पर मिलेगा सर्टिफिकेट

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की फिल्म इमरजेंसी (Emergency) को लेकर अच्छी खबर सामने आई है. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने बॉम्बे हाई कोर्ट को कहा कि कुछ कट्स के बाद फिल्म को रिलीज किया जा सकता है.

कंगना रनौत (Kangana Ranaut) इन दिनों अपनी फिल्म इमरजेंसी (Emergency) को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं. उनकी यह फिल्म जहां 6 सितंबर को रिलीज होने वाली थी, उसपर सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने रोक लगा दी थी. जिसके बाद एक्ट्रेस ने बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. इसके बाद इस पूरे मामले में कंगना रनौत को राहत मिली है. दरअसल, सेंट्रल फिल्म बोर्ड ने गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) को बताया कि रिवाइजिंग कमेटी की सिफारिश के अनुसार अगर फिल्म में कुछ कट लगाए जाते हैं, तो कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा.

Kangan Ranaut Will Play Indira Gandhi Role In Emergency

कंगना रनौत स्टारर फिल्म इमरजेंसी इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका अदा की है और फिल्म का निर्देशन और सह निर्माण भी किया है. वहीं, एक्ट्रेस ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन पर फिल्म की रिलीज में देरी करने के लिए सर्टिफिकेट में बाधा डालने का आरोप लगाया है.

Emergency Controversy

बता दें कि कंगना रनौत की यह फिल्म उस वक्त विवादों में फंसी जब, शिरोमणि अकाली दल समेत कुछ सिख संगठनों ने इस पर आपत्ति जाहिर की और आरोप लगाया कि इसमें समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया है और हिस्टोरिकल फैक्ट्स को गलत ढंग से पेश किया गया है. पिछले हफ्ते जस्टिस बीपी कोलाबावाला और फिरदौस पूनावाला की खंडपीठ ने फिल्म के लिए सर्टिफिकेट जारी करने पर फैसला न लेने के लिए सीबीएफसी को कड़ी फटकार लगाई थी. उस दौरान हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंसर बोर्ड इस तरह से नहीं कर सकता और उसे एक या दूसरे तरीके से इसको लेकर फैसला लेना होगा, नहीं तो यह फ्रीडम ऑफ स्पीच की स्वतंत्रता पर रोक लगाने के समान होगा.

Zee Entertainment had moved the HC

अदालत ने सीबीएफसी को 25 सितंबर तक अपना फैसला लेने का आदेश दिया था. फिल्म के सह-निर्माता जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज ने कंगना रनौत की निर्देशित फिल्म इमरजेंसी के लिए सर्टिफिकेट जारी करने के लिए सीबीएफसी से निर्देश देने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का रुख किया था. 

CBFC Says To Bombay Hight Court that Film Emergency Needs To Made Some Cuts

वहीं, गुरुवार को जस्टिस बेंच ने सीबीएफसी से पूछा कि क्या उसके पास फिल्म के लिए कोई अच्छी खबर है. इसपर सीबीएफसी के वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने अदालत को बताया कि बोर्ड की रिवाइजिंग कमेटी ने अपना फैसला ले लिया है. उन्होंने कहा कि कमेटी ने प्रमाणपत्र जारी करने और फिल्म को रिलीज करने से पहले कुछ कटौतियों का सुझाव दिया है. जी एंटरटेनमेंट की ओर से पेश सीनियर वकील शरण जगतियानी ने यह तय करने के लिए समय मांगा है कि कटौतियां की जा सकती हैं या नहीं. इसके बाद इस मामले की पीठ ने अगली सुनवाई 30 सितंबर कर दी है.