बैन हुए अश्लील कंटेंट दिखाने वाले 18 OTT Platforms, आप तो नहीं करते यूज?

Written By Utkarsha Srivastava | Updated: Mar 14, 2024, 06:02 PM IST

सरकार ने अश्लील कंटेंट दिखाने वाले एप्स, ओटीटी प्लैटफॉर्म, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगाया बैन

18 OTT प्लैटफॉर्म्स के साथ सरकार ने कई Social Media Accounts, Apps और वेबसइट्स पर बैन लगा दिया है. इस बैन को लेकर पूरी डिटेल सामने आई है.

इन दिनों ओटीटी कंटेंट का दौर चल रहा है. ओटीटी पर धड़ाधड़ फिल्में और वेब सीरीज रिलीज हो रही हैं. इस प्लैटफॉर्म पर आने वाले दर्शकों की भीड़ को देखते हुए आए दिन नए प्लैटफॉर्म लॉन्च होते दिखाई देते हैं. हालांकि, इन प्लैटफॉर्म की सबसे बड़ी कमी बार-बार हाईलाइट की जाती रही कि यहां पर कंटेंट पर किसी तरह सेंसर नहीं है. अब कुछ ओटीटी प्लैटफॉर्म पर सरकार ने लगाम कस दी है और अश्लीलता की वजह से 18 ओटीटी (18 OTT) प्लैटफॉर्म पर बैन (Government Ban18 OTT) लगा दिया है. इसके साथ ही कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऐप और वेबसाइट्स पर भी गाज गिरी है.

सरकार अश्लीलता परोस रहे कई ओटीटी प्लैटफॉर्म्स पर सख्त हो गई है और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने अश्लील कंटेंट प्रसारित करने वाले 18 OTT प्लेटफॉर्म के साथ-साथ आपत्तिजनक कंटेंट की वजह से 57 सोशल मीडिया हैंडल्स, 19 वेबसाइट्स और 10 ऐप्स ब्लॉक कर दिए हैं.


ये भी पढ़ें- बॉलीवुड की 10 सबसे संस्कारी फिल्में, जानें OTT पर कहां मिलेंगी


 

बैन किए गए 18 OTT Platforms-

Dreams Films
Voovi
Yessma
Uncut Adda
Tri Flicks
X Prime
Neon X VIP
MoodX
Besharams
Hunters
Rabbit
Xtramood
Nuefliks
Mojflix
Hot Shots VIP
Fugi
Chikooflix
Prime Play

बैन किए गए Social Media Accounts-

इसके अलावा सरकार ने 12 फेसबुक अकाउंट, 17 इंस्टाग्राम अकाउंट, 16 X (ट्विटर) अकाउंट और 12 यूट्यूब अकाउंट्स पर भी बैन लगा दिया है.

क्या थी Ban की वजह?

ये फैसला कई शिकायतों के बाद 12 मार्च को हुई केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय की बैठक में लिया गया था. सरकार ने बताया है कि बैन की वजह अश्लीलता, महिलाओं को अपमानजनक तरीके से दिखाया जाना, स्टूडेंट और टीचर के रिश्तों के अलावा पारिवारिक रिश्तों को भी गलत तरीके से पेश किया जाना था.

क्या हैं नियम?

गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021 के तहत ओटीटी प्लैटफॉर्म्स के कंटेंट के लिए क्लासिफिकेशन, ऐज रेटिंग और सेल्फ रेगुलेशन का पालन करना होता है. अगर इन नियमों का उल्लंघन होता है तो धारा 67, 67A और 67B के तहत प्लैटफॉर्म्स पर कार्रवाई हो सकती है.
 

DNA हिंदी अब APP में आ चुका है. एप को अपने फोन पर लोड करने के लिए यहां क्लिक करें.

देश-दुनिया की Latest News, ख़बरों के पीछे का सच, जानकारी और अलग नज़रिया. अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगलफ़ेसबुकट्विटरइंस्टाग्राम और वॉट्सऐप पर.