Jani Master को यौन उत्पीड़न आरोप के चलते लगा बड़ा झटका, हाथ से गया National Awards

ज्योति वर्मा | Updated:Oct 06, 2024, 01:05 PM IST

Jani Master

कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा यानी जानी मास्टर (Jani Master) इन दिनों यौन उत्पीड़न आरोपों को चलते चर्चा में है. जानी मास्टर को 8 तारीख को नेशनल अवॉर्ड मिलने वाला था, लेकिन अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है.

कोरियोग्राफर शेख जानी बाशा यानी जानी मास्टर (Jani Master) को साथ काम करने वाली महिला कर्मचारी के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में 19 सितंबर को साइबराबाद पुलिस ने गोवा से गिरफ्तार किया था. जिसके बाद से वह इस मामले में चर्चा में बने हुए हैं. कोरियोग्राफर को 3 अक्टूबर को अंतरिम जमानत दे दी गई थी, ताकि वह नेशनल अवॉर्ड में हिस्सा ले सकें. हालांकि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने यौन उत्पीड़न के आरोपों के चलते उनका नेशनल अवॉर्ड सस्पेंड कर दिया है. 

उप निदेशक इंद्राणी बोस के हस्ताक्षरित पत्र में लिखा है, '' साल 2022 के लिए नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में भाग लेने का पत्र POCSO एक्ट के तहत अपराध का आरोप सामने आने से पहले श्री शेख जानी बाशा को दिया गया था. आरोप की गंभीरता और मामले के विचाराधीन होने के मद्देनजर, सक्षम अथॉरिटी ने फिल्म थिरुचित्राम्बलम के लिए श्री शेख जानी बाशा को साल 2022 के लिए बेस्ट कोरियोग्राफी का नेशनल फिल्म अवॉर्ड अगले आदेश तक सस्पेंड करने का फैसला लिया है. इसलिए 8.10.2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह के लिए श्री शेख जानी बाशा को दिया गया निमंत्रण वापस लिया जाता है.

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19 सितंबर को जानी मास्टर को किया था गिरफ्तार

बता दें कि पिछले महीने 21 साल की एक महिला कोरियोग्राफर ने जानी मास्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. साइबराबाद पुलिस ने उन्हें 19 सितंबर को गोवा से गिरफ्तार किया था और हैदराबाद की एक अदालत ने उन्हें दो सप्ताह के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. अदालत ने 25 सितंबर को उन्हें चार दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया.

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जानें क्या है पूरा मामला

पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया है कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई की एक वर्क ट्रिप के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया और यौन उत्पीड़न जारी रखा. साथ ही किसी को भी न बताने की धमकी दी. साइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने 15 सितंबर को जीरो एफआईआर दर्ज की. इसके बाद नरसिंगी पुलिस स्टेशन पर फिर से यह मामला दर्ज किया गया. आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा  376 (2) (एन), 506 और 323 के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले का मामला दर्ज किया गया था.पुलिस ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज करने पर पता चला कि अपराध के समय वह नाबालिग थी. इसलिए, यौन अपराध से बच्चों का संरक्षण (POCSO) एक्ट के तहत धारा 5 (एल) r/w 6 लागू किया गया था.

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