साउथ एक्टर नागार्जुन अक्किनेनी (Nagarjuna Akkineni) इन दिनों अपने हैदराबाद के एन-कन्वेंशन सेंटर में हुई तोड़फोड़ के कारण चर्चा में बने हुए हैं. कन्वेंशन सेंटर में तोड़फोड़ की घटना के बाद पहली बार नागार्जुन ने रिएक्ट किया है और दावा किया है कि उन्होंने इसके निर्माण के लिए किसी भी जमीन का अतिक्रमण नहीं किया है, जिसे शनिवार को अधिकारियों ने तोड़ दिया था.
दरअसल, नागार्जुन ने अपने ट्विटर पर पोस्ट कर लिखा- डियर सभी फैंस और शुभचिंतकों, मशहूर हस्तियों के बारे में खबरों को अक्सर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा सकता है और प्रभाव के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है. मैं यह दोहराना चाहूंगा कि जिस जमीन पर एन-कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया गया वह पट्टा प्रलेखित जमीन(Private Property) है. उससे आगे की एक प्रतिशत जमीन पर भी अतिक्रमण नहीं किया गया है. एपी लैंड ग्रैबिंग(निषेध) अधिनियम की स्पेशल अदालत ने 24-02-2014 को आदेश क्रमांक 3943/2011 पारित करते हुए कहा था कि तुम्मिडिकुंटा झील में कोई अतिक्रमण नहीं हुआ है. अब माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष औपचारिक तर्क पेश हो चुका है. मैं देश के कानून और फैसले का पालन करूंगा. तब तक मैं ईमानदारी से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अटकलों, किसी भी प्रकार की अफवाहों, फैक्ट की गलत बयानी और किसी भी तरह की चीज में शामिल न हों.
तोड़फोड़ पर दुखी हुए थे नागार्जुन
इससे पहले रविवार को नागार्जुन ने HYDRAA द्वारा उनके एन कन्वेंशन सेंटर हॉल में तोड़फोड़ पर नाराजगी जाहिर की थी. नागार्जुन ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा था- मौजूदा आदेशों और अदालती मामलों के विपरीत जाकर भी, एन-कन्वेंशन सेंटर को गैरकानूनी तरीके से तोड़े जाने पर दुखी हूं. मैंने अपने मान की रक्षा के लिए कुछ फैक्ट को रिकॉर्ड पर रखने के लिए यह बयान जारी करना जरूरा समझा और यह इंडीकेट करने के लिए कि कानून का उल्लंघन करते हुए कोई कार्रवाई नहीं की है.
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उन्होंने साफ किया कि जिस जमीन पर एन-कन्वेंशन सेंटर खड़ा है वह निजी प्रॉपर्टी(पट्टा जमीन) है और कहा कि सेंटर का कोई भी हिस्सा किसी भी टैंक योजना का अतिक्रमण नहीं करता है और यह भी बताया कि किसी भी तोड़फोड़ को रोकने के लिए पहले से ही एक स्टे-ऑर्डर था, जो उनकी कानूनी टीम द्वारा अवैध माने गए पहले नोटिस के जवाब में जारी किया गया था.
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नागा ने कन्वेंशन सेंटर की जमीन को बताया निजी प्रॉपर्टी
यह जमीन पट्टा जमीन है और तालाब योजना का एक भी इंच अतिक्रमण नहीं है. निजी जमीन के अंदर बनाया गए भवन के संबंध में तोड़फोड़ के लिए किसी भी पूर्व अवैध नोटिस के विरुद्ध स्टे-ऑर्डर दिया गया है. आज साफ तौर से गलत सूचना के आधार पर तोड़फोड़ की गई है. आज सुबह तोड़फोड़ करने से पहले कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है. नागार्जुन ने कहा कि एक कानून का पालन करने वाले नागरिक के तौर पर अगर जिस अदालत में मामला चल रहा है, उसने मेरे खिलाफ फैसला दिया होता तो मैं खुद है तोड़फोड़ कर देता.
लीगल एक्शन लेने की नागार्जुन ने कही बात
एक्टर ने खुलासा किया कि वह अधिकारियों द्वारा की गई गलत कार्रवाइयों के जवाब में उचित कानूनी तरीका निकालेंगे. उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था- मैं हमारे द्वारा गलत निर्माण या अतिक्रमण के बारे में किसी भी सार्वजनिक गलत धारणा को ठीक करने के उद्देश्य से इसे रिकॉर्ड पर रख रहा हूं. हम अधिकारियों द्वारा किए गए इस गलत काम के संबंध में न्यायालय से उचित राहत की मांग करेंगें.
हैदराबाद आपदा प्रबंधन और संपत्ति संरक्षण एजेंसी(HYDRAA)के अधिकारियों ने पुलिस के साथ मिलकर रंगारेड्डी जिले के शिल्परमम के पास एन कन्वेंशन हॉल में तोड़फोड़ अभियान चलाया था. माधापुर डीसीपी ने इस मामले में कहा था कि हाइड्रा अधिकारियों ने आज सुबह एन कन्वेंशन हॉल को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है और हमने यह सुनिश्चित करने के लिए पुलिस बल तैना किया है कि तोड़फोड़ का काम सही ढंग से हो, क्योंकि भूमि एफटीएल क्षेत्र के अंतर्गत आती है.
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