कोरियोग्राफर Jani Master को मिली जमानत, लगा था यौन उत्पीड़न का आरोप

Written By ज्योति वर्मा | Updated: Oct 25, 2024, 10:13 AM IST

Jani Master

तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को जूनियर महिला सहकर्मी पर कथित यौन उत्पीड़न के मामले में टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर (Jani Master) को कंडीशन के साथ जमानत दे दी है.

तेलंगाना हाई कोर्ट ने गुरुवार को जूनियर महिला सहकर्मी पर कथित यौन उत्पीड़न के मामले में टॉलीवुड कोरियोग्राफर जानी मास्टर को कंडीशन के साथ जमानत दे दी है. सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर, जिन्होंने पुष्पा द राइज (Pushpa The Rise), राधे (Radhe), जेलर (Jailer) , स्त्री 2 (Stree 2) जैसी कई फिल्मों में काम किया है. उन्हें जेल में एक महीने से ज्यादा वक्त बिताने के बाद रिहा कर दिया गया है. 

रंगारेड्डी जिला अदालत ने पहले 3 अक्टूबर को जानी मास्टर को अंतरिम जमानत दी थी ताकि वह 8 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले 70वें नेशनल फिल्म अवॉर्ड समारोह में शामिल होकर नेशनल फिल्म अवॉर्ड प्राप्त कर सकें. उन्हें 6 अक्टूबर से चार दिनों के लिए जमानत दी गई थी. शेख जानी बाशा उर्फ जानी मास्टर को फिल्म थिरुचित्राम्बलम के गाने मेघम करुक्कथा में कोरियोग्राफी के लिए अवॉर्ड मिलना था. 

नेशनल फिल्म अवॉर्ड हो गया था रद्द

हालांकि अदालत के आदेश के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत नेशनल फिल्म अवॉर्ड सेल ने पुरस्कार रद्द कर दिया था, क्योंकि उन पर यौन अपराधों के अलावा POCSO एक्टर के तहत भी मामला दर्ज किया गया था. समारोह के लिए कोरियोग्राफर को दिया गया निमंत्रण पत्र भी वापस ले लिया गया था.

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पिछले महीने 21 साल की एक महिला कोरियोग्राफर ने जानी मास्टर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था. पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने आरोप लगाया था कि जानी मास्टर ने 2020 में मुंबई में काम के सफर के दौरान उसका यौन उत्पीड़न किया और यौन उत्पीड़न लंबे समय तक जारी रखा और किसी को न बताने की धमकी भी दी. शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह 2017 में कोरियोग्राफर के संपर्क में आई थी और 2019 में वह उसकी असिस्टेंट बनी थी.

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POCSO एक्ट के तहत भी दर्ज हुआ मामला

साइबराबाद की रायदुर्गम पुलिस ने इसके बाद 15 सितंबर को जीरो एफआईआर दर्ज की थी. इसके बाद नरसिंगी पुलिस स्टेशन में मामला फिर से दर्ज किया गया था. आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 376(2) (एन), 506 और 323 के तहत बलात्कार, आपराधिक धमकी और हमले का मामला दर्ज किया गया था. पुलिस ने कहा कि पीड़िता का बयान दर्ज करने पर पता चला कि जिस दौरान उसके साथ घटना हुई, तब वह नाबालिग थी, इसलिए POCSO एक्ट की धारा  5 (l) r/w 6 भी आरोपों में जोड़ी गई. 

पीड़िता, जो कि अब 21 साल की है, उसने आरोप लगाया कि कोरियोग्राफर ने चेन्नई, मुंबई और हैदराबाद समेत कई शहरों में कई मौकों पर उसका यौन उत्पीड़न किया. साइबराबाद पुलिस ने 19 सितंबर को गोवा में जानी मास्टर को गिरफ्तार किया था और हैदराबाद की एक अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था. 

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