दिल्ली CM अरविंद केजरीवाल की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुमित तिवारी | Updated:Aug 05, 2024, 04:19 PM IST

Delhi Liquor Case: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में CM अरविंद केजरीवाल को अभी जेल में ही रहना होगा. उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.

Delhi High Court: दिल्ली के कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को एक और बड़ा झटका लगा है.  इस मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने और जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका और अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी गई हैं.

स्पेशल जज के पास जाने के निर्देश

ये दोनों याचिका खारिज करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को स्पेशल जज के पास जाने के लिए कहा है. ये दोनों याचिकाएं जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की कोर्ट ने खारिज की हैं. दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI द्वारा अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही माना है.


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बता दें कि दिल्ली के शराब घोटाला मामले में केजरीवाल को ED और CBI ने गिरफ्तार किया है. CM केजरीवाले की तरफ से दोनों एजेसियों की गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी गई थी. साथ ही आंतरिम जमानत याचिका भी दायर की थी. दिल्ली हाई कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की CBI गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर 17 जुलाई को और नियमित जमानत याचिका पर 29 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था.

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