AAP सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट से मिली बेल, बेंच ने ED से पूछी ये बात

Written By आदित्य प्रकाश | Updated: Apr 02, 2024, 02:56 PM IST

Sanjay Singh

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की तीन जजों की बेंच ने दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह (Sanjay Singh) की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है.

आप के सांसद संजय सिंह (Sanjay Singh) को दिल्ली शराब नीति केस (Delhi Liquor Policy Case) में जमानत मिली है. वो पिछले 6 महिने से जेल में बंद हैं. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की उन्हें जमानत दी है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने दिल्ली शराब नीति केस में संजय सिंह की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उन्हें जेल से रिहा करने का निर्देश दिया है.

अदालत में क्या सब कहा गया?
दरअसल उनके ऊपर इस मामले को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग करने के आरोप थे. अदालत में संजय सिंह के वकील ने दलील दी कि 'मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर उनपर आरोप साबित नहीं हुए हैं. साथ ही मनी ट्रेल को लेकर भी उनके ऊपर कुछ साबित नहीं हुआ है. फिर भी उन्हें 6 महीने से जेल में बंद रखा गया है.' सुनवाई के दौरान बेंच के तीनों जजों संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति पीबी वराले ने संजह सिंह के जमानत अर्जी को स्वीकार कर लिया है. साथ दी बेंच ने ED से पूछा कि संजय सिंह को जेल में अभी भी रखने की क्या आवश्यकता है.

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